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दिल्ली हाई कोर्ट में डीपफेक के खिलाफ दायर हुई जनहित याचिका, जनवरी में होगी सुनवाई

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक टेक्नोलॉजी के गैर-नियमन को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई है. एक वकील द्वारा दायर याचिका में विनियमन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक टेक्नोलॉजी के गैर-नियमन को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई है. एक वकील द्वारा दायर याचिका में विनियमन की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया गया है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने मामले को 4 जनवरी, 2024 के लिए सूचीबद्ध किया है.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि अदालतें सीमाहीन दुनिया में इंटरनेट को नियंत्रित नहीं कर सकतीं. इससे इंटरनेट की आजादी खत्म हो जाएगी. याचिकाकर्ता के वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि डीपफेक के माध्यम से गलत सूचना के लिए एआई का दुर्भावनापूर्ण उपयोग किया जा रहा है.

वकील ने अदालत को बताया कि सरकार ने पहले ही इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है और इस संबंध में नियम और विनियमन बनाने की प्रक्रिया में है.

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