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निजी कारों को स्कूल कैब में बदलने की अनुमति देने के लिए दिल्ली सरकार की नई नीति

नई नीति के तहत, परिवहन विभाग निजी कारों के मालिकों को अपने वाहनों को वाणिज्यिक के रूप में संचालित करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है. इसमें कई चीजें होंगी जैसे स्पीड गवर्नर स्थापित करना और बैग ले जाने के लिए छत वाहक स्थापित करना.

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

दिल्ली सरकार ने एक नई स्कूल कैब नीति तैयार की है, जो कुछ बदलावों के बाद निजी कारों को व्यावसायिक वाहनों के रूप में पंजीकृत करने और स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने की अनुमति देगी. सूत्रों ने गुरुवार को ये जानकारी दी है. 

क्या है नई नीति?

नई नीति के तहत, परिवहन विभाग निजी कारों के मालिकों को अपने वाहनों को वाणिज्यिक के रूप में संचालित करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है. इसमें कई चीजें होंगी जैसे स्पीड गवर्नर स्थापित करना और बैग ले जाने के लिए छत वाहक स्थापित करना.

पहले क्या था नियम?

नीति को सभी विभागों द्वारा पुनरीक्षित किए जाने के बाद पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा. अभी तक के नियम के अनुसार यदि कोई स्कूली बच्चों के लिए कैब चलाना चाहता है, तो उसे एक नया वाहन खरीदना होता है और इसे स्कूल कैब श्रेणी के तहत पंजीकृत करना होता है. एक बार नई कैब नीति लागू हो जाने के बाद, एक वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ सीएनजी-ईंधन वाले निजी वाहन को कमर्शियली पंजीकृत किया जा सकता है और स्कूली बच्चों को ले जाने के लिए परमिट प्राप्त किया जा सकता है.

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बता दें कि स्कूल कैब नीति 2007 में बनाई गई थी. दस साल बाद, इस श्रेणी में केवल नए वाहनों को पंजीकृत करने की शर्त रखी गई थी.

नए गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट

इससे पहले दिल्ली में नई गाड़ी के खरीदारों के लिए भी खुशखबरी आई थी. दिल्ली में अब नए गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट मिलेगी. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपने पुराने व्हीकल स्क्रैप कराएंगे. इसके के लिए दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के दौरान 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी करेगी. ग्राहक इस प्रमाणपत्र को दिखाकर नए गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर जारी करेंगे.

दिल्ली सरकार ने तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को ये रियायत देने का फैसला किया है. गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत ईंधन के प्रकार के आधार पर 8% से 25% तक होगी. 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों के लिए मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.जबकि डीज़ल वाली गाड़ियों पर मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम छूट मिलेगी.

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