आज सितंबर महीने का आखिरी दिन है और कल से कई बड़े बदलावों (Rule Change From 1st October) के साथ अक्टूबर का महीना शुरू होगा. इन बदलावों का असर हर घर हर जेब पर देखे को मिल सकता है, क्योंकि इनमें घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंक एटीएम से पैसे निकालने तक के चेंज शामिल हैं. इसके अलावा 1 अक्टूबर से टीवी, फ्रिज और AC समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना भी महंगा होने वाला है.
पहला बदलाव: LPG से जुड़े नियम
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन कर नए रेट जारी करती हैं. 1 अक्टूबर 2026 को भी LPG Cylinder Price बदल सकते हैं. बीते कुछ समय में 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव किए गए, लेकिन 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं.
इसके अलावा 30 सितंबर यानी आज एलपीजी से जुड़ा जरूरी काम करने के लिए आखिरी मौका है. 1 अक्टूबर से उन यूजर्स को LPG Subsidy पाने में दिक्कत पेश आ सकती है, जिन्होंने अपने एलपीजी कनेक्शन का आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या ई-केवाईसी (LPG eKYC) पूरा नहीं किया है, ये अनिवार्य किया गया है. इसके साथ ही 1 अक्टूबर से OTP Based LPG डिलीवरी सर्विस शुरू हो सकती है. यानी LPG Cylinder डिलीवरी के समय सिर्फ रसीद नहीं, बल्कि रजिस्टर्ड नंबर पर आए ओटीपी से वेरिफिकेशन कराना होगा.

दूसरा बदलाव: ATF के दाम बदलेंगे
ऑयल मार्केटिंग कंपनियां महीने के पहले दिन न सिर्फ LPG Cylinder Price में बदलाव करती हैं, बल्कि हवाई ईंधन या एयर टर्बाइन फ्यूल की कीमत (ATF Price) में भी संशोधन कर नए रेट्स जारी करती हैं, इसमें होने वाला कोई भी बदलाव हवाई यात्रियों की जेब के खर्च में कटौती या बढ़ोतरी करता है. फिलहाल, दिल्ली में एटीएफ 1,04,927 रुपये प्रति किलोलीटर, कोलकाता में 1,09,450 रुपये प्रति किलोलीटर, मुंबई में 98,247 रुपये प्रति किलोलीटर और चेन्नई में 1,09,873 रुपये प्रति किलोलीटर के भाव पर बिक रहा है.
तीसरा बदलाव: SBI ATM ने दिया झटका
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से बड़ा बदलाव होने वाला है. बैंक के सेविंग अकाउंट होल्डर और सैलरी खाताधारक दोनों को कैश निकालने पर अधिक चार्ज देना पड़ सकता है. ब्रांच के जरिए खुले बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) खातों वाले ग्राहकों को हर महीने 4 बार मुफ्त निकासी के बाद हर एटीएम निकासी पर 15 रुपये के साथ ही GST देना होगा.
वहीं सैलरी खाताधारकों के लिए मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट को 10 से घटाकर 5 किया जा रहा है. फ्री एटीएम विद्ड्रॉल लिमिट के बाद प्रति ट्रांजैक्शन से 23 रुपये+ GST देना होगा. नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर फ्री लिमिट के बाद 11 रुपये+जीएसटी लागू होगा.

चौथा बदलाव: TV-फ्रिज, AC खरीदना महंगा!
फेस्टिव सीजन (Festive Season) पर घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदना महंगा पड़ सकता है. अगर आप टीवी, फ्रिज, एसी समेत अन्य होम इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो फिर बता दें कि 1 अक्टूबर से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी (Price Hike From 1st October) की जा सकती है.
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तांबा, इस्पात, एल्यूमीनियम और कच्चे तेल जैसे प्रमुख कच्चे माल की लागत में तेज वृद्धि के साथ माल ढुलाई शुल्क में इजाफे के कारण दाम बढ़ने वाले हैं. इसमें कहा गया है कि इन सामानों की कीमत में 8% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.
पांचवां बदलाव: FD रेट्स से जुड़े रूल
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) फिक्स्ड डिपॉजिट के नियमों को बदलने (FD Rule Change) जा रहा है. यह बदलाव FD Interest Rates को लेकर हैं, जो 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाले है. नए नियम के तहत बैंकों को एफडी ब्याज दर की डिटेल रोजाना सुबह 10 बजे तक अपडेट करनी होगी.
वेबसाइट पर इससे जुड़ी एक-एक डिटेल शो करनी होगी. इसके अलावा बैंकों को निर्देश दिया गया है कि वे एक ही तारीख को स्वीकार एफडी डिपॉजिट पर एक समान ब्याज दरें दे. इस मामले में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. वहीं बल्क डिपॉजिट पर डिफरेंशियल ब्याज यानी रन-ऑफ रेट्स से जुड़ा रूल भी चेंज होगा.