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कोचिंग सेंटर विवाद: FIR में नामजद खान सर, दायर करेंगे अग्रिम जमानत याचिका

खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट में हुई तोड़फोड़ और फायरिंग केस में दर्ज FIR के बाद चर्चित एजुकेटर खान सर की कानूनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं. हालांकि उनके वकील का दावा है कि यह कार्रवाई उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है. वो जल्द अदालत में एंटीसिपेटरी बेल की याचिका दाखिल करेंगे.

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खान ग्लोबल स्टडीज में बवाल के बाद कानूनी लड़ाई, खान सर के वकील का बड़ा आरोप. (Photo: Screengrab)
खान ग्लोबल स्टडीज में बवाल के बाद कानूनी लड़ाई, खान सर के वकील का बड़ा आरोप. (Photo: Screengrab)

बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग सेंटर में हुई तोड़फोड़ के मामले में दर्ज FIR के बाद खान सर अदालत का रुख करने की तैयारी में हैं. उनके वकील ने कहा है कि वो पटना सिविल कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल करेंगे, क्योंकि FIR में उनका भी नाम शामिल किया गया है.

चर्चित एजुकेटर खान सर की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अरविंद कुमार महुआर ने दावा किया कि उनके मुवक्किल के खिलाफ दर्ज FIR एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है. उन्होंने आरोप लगाया कि खान सर को बदनाम करने और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से इस मामले में उनका नाम जोड़ा गया है.

दरअसल, पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने शुक्रवार को कहा था कि खान ग्लोबल स्टडीज इंस्टीट्यूट में हुई तोड़फोड़ के मामले में दर्ज FIR में फैसल उर्फ खान सर का नाम भी शामिल है. इसके बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया.ये  मामला मंगलवार रात का है, जब 15 से 20 लोग कोचिंग सेंटर के बाहर पहुंचे. 

आरोप है कि उन लोगों ने संस्थान के पोस्टर फाड़ दिए. सेंटर पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. इसी दौरान फायरिंग की घटना भी सामने आई. पुलिस ने इस मामले में कोचिंग सेंटर के दो सुरक्षा गार्डों को हिरासत में लिया था. आरोप है कि दोनों गार्डों ने घटना के दौरान गोलियां चलाई थीं. उनका कहना है कि बचाव में गोलीबारी की थी.

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उनका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था. वकील अरविंद कुमार महुआर ने कहा, "खान सर का नाम FIR में बदले की कार्रवाई के तहत दर्ज किया गया है. उनके स्टाफ की ओर से एक दूसरे कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. उसके प्रतिशोध में उन्हें इस केस में घसीटा गया है."

वकील ने कहा कि खान सर सरेंडर नहीं करेंगे. उन्होंने कहा कि उनके मुवक्किल सीधे अदालत में एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन दाखिल करेंगे और कानून के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों का इस्तेमाल करेंगे. उनके मुताबिक, अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को पटना सिविल कोर्ट में दाखिल किए जाने की संभावना है. 

उन्होंने कहा कि सप्ताहांत के कारण फिलहाल अदालत की नियमित कार्यवाही नहीं हो रही है, लेकिन कोर्ट खुलने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. उनका दावा है कि उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस या वास्तविक आरोप नहीं हैं. इस घटना से जुड़े वीडियो में दिख रहा है कि सुरक्षा गार्डों ने हवा में गोलियां चलाई थीं. 

इस घटना में किसी भी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि खान सर का नाम केवल डिस्क्लोजर स्टेटमेंट के आधार पर FIR में शामिल किया गया है. उन्हें जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है. बचाव पक्ष का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होने पर सच्चाई सामने आ जाएगी.

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