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बिहार में परिसीमन की अधिसूचना जारी, बदल जाएंगे ग्राम पंचायतों के नक्शे

बिहार की सम्राट सरकार ने ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के लिए परिसीमन कराने का ऐलान कर दिया है. राज्य निर्वाचन आयोग के बाद पंचायती राज विभाग ने परिसीमन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके बाद बिहार के ग्राम पंचायत के नक्शे पूरी तरह से बदल जाएंगे.

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Photo-ITG)
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Photo-ITG)

लोकसभा की सीट को बढ़ाने वाले परिसीमन बिल को मोदी सरकार भले ही अभी तक अमलीजामा न पहना सकी हो, लेकिन बिहार में परिसीमन होने जा रहा है. बिहार में यह परिसीमन लोकसभा और विधानसभा सीटों का नहीं बल्कि ग्राम पंचायत के लिए हो रहा है. ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नए तरीके से परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी है. 

बिहार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला अधिकारी प्रखंड स्तर पर नए नियम से परिसीमन प्रकिया को पूरा करेंगे. इस नए नियम से ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी. 

राज्य सरकार ने तय किया है 2011 की जनगणना को आधार मानकर ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा. ऐसे में जिस गांव की आबादी अधिक होगी, उसके नाम से ही ग्राम पंचायत का नामकरण होगा. प्रखंड को इकाई मान ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा की जाएगी. परिसीमन के बाद ही राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. 

बिहार में परिसीमन की अधिसूचना जारी
बिहार निर्वाचन आयोग ने नए सिरे से ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के लिए परिसीमन की प्रक्रिया शुरू की है. ग्राम पंचायत क्षेत्र का निर्धारण प्रखंड के उत्तर-पश्चिम से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व में समाप्त होगा. परिसीमन के प्रारूप को सार्वजनिक कर 15 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे. जनसुझावों के निपटारे के बाद ही अंतिम सूची का प्रकाशन जिला गजट में किया जाएगा. प्रमंडलीय आयुक्त इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे.

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राज्य निर्वाचन आयुक्त के निर्देश और पर्यवेक्षण में जिला अधिकारी प्रत्येक प्रखंड में स्थित गांवों के लिए ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करेंगे. ग्राम पंचायतों के परिसमीन को लेकर पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने सोमवार को अधिसूचना जारी की है. जिला परिषद, पंचायत समिति और वार्ड सदस्य के संबंध में भी अलग-अलग अधिसूचना जारी की गई है. 

बिहार में बदलेगा ग्राम पंचायतों का नक्शा
बिहार में परिसीमन के जरिए सभी ग्राम पंचायतों का गठन नए सिरे से किया जाएगा. ऐसे में जिस गांव की आबादी अधिक होगी, उसके नाम से ही पंचायत का नामकरण किया जाएगा. प्रखंड को इकाई मान ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा होगी. अधिक आबादी वाले गांव को पंचायत का नाम और मुख्यालय बनाया जाएगा.

परिसीमन की प्रकिया साल 2011 की जनगणना को आधार मानकर किया जाएगा. इसका मतलब साफ है कि 2011 में जनगणना के जो आंकड़े हैं, उसके लिहाज से बिहार में ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा. 

परिसीमन के जरिए यह भी तय किया जाएगा कि  जिस क्षेत्र में एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों की संख्या कुल जनसंख्या का 50 फीसदी से होगा, तो मुख्यालय उस गांव में ही बनाया जाएगा. एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों की संख्या का अनुपात सबसे अधिक होगा.

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एक ही गांव में अब दो-दो पंचायतें नहीं होंगी
परिसीमन में किसी गांव को विभाजित नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसमें दो या उससे अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक न हो. एक से अधिक गांवों वाले घोषित ग्राम पंचायत क्षेत्रों का मुख्यालय अधिक जनसंख्या वाले गांव में होगा, लेकिन उस क्षेत्र में एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों की संख्या कुल जनसंख्या का 50 प्रतिशत से होगा, तो मुख्यालय उस गांव में होगा जिसमें एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों की संख्या का अनुपात सबसे अधिक होगा.

परिसीमन से जहां एक गांव में एक से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्र घोषित करना आवश्यक होगा, वहां संबंधित क्षेत्र की स्थिति की दिशा के साथ उसी ग्राम के नाम से घोषित किया जाएगा. पंचायत क्षेत्र की सीमा प्राकृतिक होगी, इसके अतिरिक्त सड़क, रेलवे लाइन और अन्य सार्वजनिक संस्थान, जिससे स्पष्ट रूप से पहचाने जा सकने वाले स्थान को भी सीमा माना जा सकता है.

राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा. ग्राम पंचायत क्षेत्र के निर्धारण के प्रारूप में ग्राम पंचायत, संबंधित प्रखंड कार्यालय और जिला दंडाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर चिपका कर प्रकाशित किया जाएगा. 
 

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