SIM Card का पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटी मॉड्यूल है और इसको स्मार्टफोन में लगाया जाता है. बिना SIM Card के टेलिकॉम सर्विस का फायदा नहीं मिलेगा. अब 24 अगस्त से सिम कार्ड को लेकर नियम बदलने जा रहे हैं. साथ ही अगर आप नया सिम खरीदने जा रहे हैं, तो आपको मना किया जा सकता है. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.
भारत सरकार के तहत काम करने वाले दूरसंचार विभाग (DoT) ने मोबाइल कनेक्शन को लेकर सख्ती शुरू कर दी है. 24 अगस्त से नया नियम लागू होने जा रहा है और अब कंपनियां ऐसे लोगों को सिम कार्ड नहीं देंगी, जिनके नाम से पहले से पहले से निर्धारित सीमा के सिम कार्ड मौजूद हैं.
उदाहरण के तौर पर समझें तो किसी एक शख्स के पास सभी टेलीकॉम कंपनियों के मिलाकर पहले से निर्धारित सिम कार्ड का कोटा फुल है. ऐसे में उनको नई सिम देने से रोका जा सकता है.
एक आधार कार्ड पर कितने सिम ले सकते हैं
एक शख्स अपने आधार पर टोटल 9 सिम कार्ड खरीद सकते हैं, ये नियम देश के अधिकतर राज्यों पर लागू होता है. हालांकि जम्मू-कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर के राज्यों में अधिकतम सिम कार्ड की संख्या 6 मोबाइल कनेक्शन की है.
मेरे नाम पर कितने सिम है?
कंपनियों को यह चेक करना होगा कि नया सिम कार्ड लेने वाले शख्स के नाम पर पहले से कितने सिम कार्ड हैं. अगर तय सीमा पूरी हो चुकी है तो नई सिम नहीं मिलेगी.
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अगर आप चाहें तो सरकारी वेबसाइट का इस्तेमाल करके खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड जारी हैं. सिम कार्ड नंबर चेक करने के लिए ऑफिशियल संचार साधी पोर्टल और TAFCOP पोर्टल पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हैं.
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अनजान सिम कार्ड बंद कैसे करें?
अगर कोई सिम कार्ड आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो TAFCOP पोर्टल के जरिए उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर उसको बंद करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं.