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भूपेश बघेल के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत रद्द करने से किया इनकार

कथित 2,161 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बड़ी राहत मिली है. CJI सूर्यकांत की पीठ ने ED और राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी.

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चैतन्य बघेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है. (Photo-ITG)
चैतन्य बघेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल से इनकार कर दिया है. (Photo-ITG)

 छत्तीसगढ़ के कथित बहुचर्चित 2,161 करोड़ रुपये के शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को देश की सर्वोच्च अदालत से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट द्वारा चैतन्य बघेल को दी गई जमानत को रद्द करने करने से इंकार कर दिया है.

CJI जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत जमानत के हाई कोर्ट के आदेश में दखल करने से इनकार करते हुए कहा कि इस मामले से जुड़े कानूनी मुद्दे कोर्ट के सामने अभी भी खुले रहेंगे.

दरअसल छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में चैतन्य बघेल को जनवरी में जमानत दे दी थी. हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ ED और राज्य सरकार की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी.

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इस याचिका मे दलील दी गई है कि चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद से मामले का कोई भी मुख्य गवाह सामने आने से डर रहा है. यह मामला 2161 करोड़ रुपये के कथित शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसकी जांच CBI और ED दोनों एजेंसियां कर रही हैं. ED की जांच के अनुसार, इस घोटाले में 2019 से 2022 के बीच छत्तीसगढ़ सरकार के खजाने से भारी गड़बड़ी की गई है.

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