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क्या बकरीद पर किसी सोसाइटी में भी कुर्बानी कर सकते हैं? ये हैं नियम

बकरीद पर सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर बवाल हो रहा है. ऐसे में जानते हैं कि नियमों के हिसाब से क्या किसी सोसाइटी में कुर्बानी की जा सकती है?

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सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर अलग-अलग नियम हैं. (Photo: Pexels)
सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर अलग-अलग नियम हैं. (Photo: Pexels)

बकरीद पर कुर्बानी को लेकर बवाल हो रहा है. मुंबई में भी कुर्बानी की तैयारी देख एक सोसाइटी में विवाद खड़ा हो गया है. इसके अलावा कई अलग-अलग सोसाइटी में भी विरोध किया जा रहा है. ऐसे में सवाल है कि क्या किसी सोसाइटी में जानवर की कुर्बानी की जा सकती है या पूरी तरह कुर्बानी पर बैन होता है? तो समझते हैं आखिर इसे लेकर नियम क्या है और किन परिस्थितियों में कुर्बानी की जा सकती है... 

सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर क्या है नियम?

सोसाइटी में कुर्बानी की इजाजत को लेकर कई फिक्स गाइडलाइन नहीं है और ये हर सोसाइटी पर निर्भर करता है कि वहां कुर्बानी की जा सकती है या नहीं. लेकिन, ये तय है कि अगर किसी सोसाइटी में कुर्बानी की जा रही है तो उसे पहले नगर निगम, प्रशासन, आरडब्ल्यूए से परमिशन लेनी होगी. परमिशन लेने के बाद ही सोसाइटी में कुर्बानी की जा सकती है, इसके अलावा बिना परमिशन के कुर्बानी दिया जाना गैर कानूनी है. 

साल 2023 में भी जब कुर्बानी की जगह को लेकर विवाद हुआ था तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि बिना इजाजत सोसाइटी में जानवर की कुर्बानी देना गलत है. साथ ही कोर्ट ने ऐसा करने वालों के खिलाफ राज्य सरकार और महानगरपालिका प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था.

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वैसे आम तौर पर सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी करना बैन है, लेकिन परमिशन के बाद ऐसा किया जा सकता है. लेकिन, अगर सोसाइटी के नजदीक पहले से कोई कुर्बानी के लिए स्थान है तो वहां कुर्बानी की जाएगी. कुर्बानी प्रशासन की ओर से चिह्नित जगहों पर हो सकती है, कोर्ट का कहना है कि मगर सोसाइटी परिसर में जानवरों के लाने की मनाही नहीं है.

अगर कोई व्यक्ति या समुदाय सोसाइटी में कुर्बानी करना चाहता है तो RWA से इसकी परमिशन लेनी होगी और कई शहरों में नगर निगम की परमिशन भी जरूरी होती है. परमिशन लेने के बाद भी कुछ नियमों का पालन करते हुए किसी  सोसाइटी में कुर्बानी की जा सकती है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, सोसाइटी में कुर्बानी करने से पहले एक व्यवस्थित स्थान तय करना होगा, जो पूरी तरह से ढका होना चाहिए. वहां खुले तौर पर कुर्बानी नहीं हो सकती और खून आदि के निस्तारण के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए. इनके सभी को देखने के बाद सोसाइटी में कुर्बानी की इजाजत दी जाती है. 

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