दिल्ली की एक अदालत ने इतालवी व्यापारी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि के खिलाफ दो दशक पुराने बोफोर्स मामले को खत्म करने के सीबीआई के कदम का विरोध करने वाली याचिका पर अपने आदेश की घोषणा शनिवार को टाल दी.
मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा ने मामले से जुड़े दस्तावेज उच्चतम न्यायालय में होने के मद्देनजर अगली सुनवाई की तिथि 28 रिपीट 28 अगस्त तय कर दी.
सीबीआई की ओर से अदालत में पेश अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल पी पी मल्होत्रा ने कहा कि जांच एजेंसी ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दर्ज कर मामले से जुड़े कागजात निचली अदालत में भेजे जाने का निर्देश जारी करने की मांग की है.