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शिवाजी पार्क में गाड़ियों की ‘नो पार्किंग’ का आदेश

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बृहन्नमुंबई नगर निगम को निर्देश दिया कि वह मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में निजी गाड़ियों की ‘नो पार्किंग’ सुनिश्चित करे.

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बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बृहन्नमुंबई नगर निगम को निर्देश दिया कि वह मध्य मुंबई के शिवाजी पार्क में निजी गाड़ियों की ‘नो पार्किंग’ सुनिश्चित करे.

गैर सरकारी संगठन ‘वेल्कम ट्रस्ट’ की ओर से दायर की गयी याचिका की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बीएमसी को यह आदेश दिया. एनजीओ ने याचिका में शिवाजी पार्क को ‘साइलेंस जोन’ का दर्जा दिए जाने की मांग की.

गौरतलब है कि शिवाजी पार्क ही वह जगह है जहां सचिन तेंदुलकर ने बचपन में अपने खेल के जौहर दिखाया करते थे. इस मैदान में राजनीतिक रैलियां भी होती रही हैं.

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