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मैगी के बाद अब बीयर, व्हिसकी भी आ सकते हैं एफएसएसएआई की जांच के घेरे में!

नूडल्स और अन्य खाद्य पदार्थों के खिलाफ कदम उठाने के बाद केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) की नजर अब बीयर और व्हिस्की जैसे एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों पर है. इस संबंध में एफएसएसएआई की बीयर समेत दूसरे एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के लिए मानक तय करने की योजना है.

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नूडल्स और अन्य खाद्य पदार्थों के खिलाफ कदम उठाने के बाद केंद्रीय खाद्य सुरक्षा नियामक (एफएसएसएआई) की नजर अब बीयर और व्हिस्की जैसे एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों पर है. इस संबंध में एफएसएसएआई की बीयर समेत दूसरे एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के लिए मानक तय करने की योजना है.

एफएसएसएआई अगले दो महीने में एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ के मानकों के बारे में मसौदा अधिसूचना लाएगा. एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘एल्कोहल और एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ के लिए मानक तय करने को लेकर काम जारी है. अगले दो महीनों में एफएसएसएआई मसौदा अधिसूचना लेकर आएगा जिस पर लोगों की प्रतिक्रिया ली जाएगी.’ अधिकारी ने कहा कि पेय पदार्थों में व्हिसकी, वोडका, जिन, बीयर और ब्रीजर तक प्रस्तावित मानकों के दायरे में आएंगे.

इस साल की शुरूआत में केंद्रीय सलाहकार समिति ने एल्कोहल और एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के लिए मानकों पर चर्चा की थी और यह निर्णय लिया गया था कि एल्कोहल और एल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के बारे में मानकों को अंतिम रूप देकर इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचना दी जाएगी ताकि वे संबंधित आबकारी विभाग को सूचित कर सके.

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- इनपुट भाषा

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