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दिल्ली में 21 की उम्र में मिलेगा बीयर और वाइन पीने का कानूनी हक?

दिल्ली में गुटखा बैन करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार अब 'वाइन और बीयर' पीने की न्यूनतम उम्र घटा सकती है.

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दिल्ली में गुटखा बैन करने वाली आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार अब 'वाइन और बीयर' पीने की न्यूनतम उम्र घटा सकती है.

अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' के मुताबिक, दिल्ली का एक्साइज डिपार्टमेंट इस बारे में प्रस्ताव तैयार कर रहा है. प्रस्ताव में 'सॉफ्ट लिकर' पीने की न्यूनतम उम्र 25 से घटाकर 21 साल करने का प्रावधान है. हालांकि केजरीवाल सरकार की ओर से अभी इस प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगी है.

बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव जल्द दिल्ली कैबिनेट के सामने पेश किया जाएगा. इसके मुताबिक, नई उम्रसीमा सिर्फ वाइन और बीयर पर लागू होगी, जबकि रम, जिन, व्हिस्की, वोदका, स्कॉच और दूसरी तरह की शराबों के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 25 ही रहेगी.

सूत्रों के मुताबिक, एक्साइज डिपार्टमेंट ने अपने प्रस्ताव के पक्ष में कुछ दूसरे राज्यों का उदाहरण पेश किया है. मुंबई में भी ऐसा ही नियम लागू है. वहां 21 साल से ऊपर के युवक बीयर खरीदने और उसे पीने का कानूनी हक रखते हैं.

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अगर दिल्ली कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पास किया तो इसे विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पेश किया जा सकता है.

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