सीबीआई ने दो दशक से अधिक पुराने बोफोर्स मामले में इतालवी व्यवसायी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि के खिलाफ कार्यवाही वापस लेने की यह कहते हुए दलील दी कि उसे आयकर अपीली न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के आदेश के मद्देनजर सरकार से कोई ताजा निर्देश नहीं मिला है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद यादव के समक्ष जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई कि उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता अजय अग्रवाल ने दावा किया कि आईटीएटी के ताजा आदेश के मद्देनजर मामले पर फिर से गौर किया जाए. अग्रवाल ने सीबीआई के कदम को चुनौती दी है.
यादव ने इसके बाद अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल पीपी मल्होत्रा से पूछा कि क्या उसे इस मुद्दे पर कोई ताजा निर्देश मिला है. मल्होत्रा ने जवाब दिया कि कोई नया निर्देश नहीं दिया गया है. वहीं उन्होंने 70 वर्षीय क्वात्रोच्चि के खिलाफ मामला वापस लेने की मांग की.