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चारा घोटाला मामले में 41 को मिली सजा

झारखण्ड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने चारा घोटाले में 41 लोगों को चार से सात वर्ष के कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई है.

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झारखण्ड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत ने चारा घोटाले में 41 लोगों को चार से सात वर्ष के कठोर कारावास एवं दो लाख रुपये से 30 लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई है.

न्यायाधीश पी.के. सिंह ने बुधवार को यह सजा सुनाई. चारा घोटाले में 73 आरोपी थे जिसमें से 9 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई और तीन सीबीआई के गवाह बन गए.

इस मामले में अदालत ने सोमवार को 61 लोगों को दोषी ठहराते हुए 20 को एक वर्ष से तीन वर्ष तक की जेल एवं 30 हजार रुपये से तीन लाख रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई थी. बाकी बचे 41 दोषियों को बुधवार को सजा सुनाई गई. चारा घोटाले में सीबीआई ने 2001 में आरोप पत्र दाखिल किया था और 2004 में आरोप निर्धारित किया गया.

चारा घोटाला 1990 के दशक में सामने आया. इस घोटाले में 61 मामले दायर किए गए. 2000 में बिहार से अलग होने पर 53 मामलों को झारखण्ड स्थानांतरित कर दिया गया. सीबीआई की विभिन्न अदालतों ने 39 मामलों में निर्णय दे दिया है. बिहार के दो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव एवं जगन्नाथ मिश्रा पांच मामलों में आरोपी हैं. सीबीआई की विभिन्न अदालतों में इनके खिलाफ मामले चल रहे हैं.

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