scorecardresearch
 

चारा घोटाला: लालू की याचिका सीबीआई कोर्ट में खारिज

पटना स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चारा घोटाला से जुडे एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र सहित 11 आरोपियों की आरोपमुक्त किए जाने संबंधी याचिका  वीरवार को खारिज कर दी.

Advertisement
X

पटना स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने चारा घोटाला से जुडे एक मामले में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और जगन्नाथ मिश्र सहित 11 आरोपियों की आरोपमुक्त किए जाने संबंधी याचिका  वीरवार को खारिज कर दी.

प्रसाद और मिश्र सहित 11 आरोपियों की उक्त याचिका की गत पांच अगस्त को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई अदालत के न्यायाधीश बीके जैन ने अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए इसपर निर्णय सुनाने की तारीख 18 अगस्त निर्धारित की थी.

जैन ने याचिका आज खारिज करते करते हुए इनके खिलाफ आरोप निर्धारण के लिए अगली तारीख आगामी 29 अगस्त निर्धारित की .

इनपर वर्ष 1995-96 के दौरान बांका और भागलपुर जिला कोषागार से फर्जी बिल के जरिए पशुपालन विभाग का 47 लाख रुपये की अवैध तरीके से निकासी करने का आरोप है.

मामले की जांच कर रही सीबीआई ने इस संबंध में प्रसाद और मिश्र सहित कुल 44 आरोपियों के खिलाफ 31 मार्च 2003 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था और अदालत ने 30 अप्रैल 2003 को इस मामले पर संज्ञान लिया था.

Advertisement

इन आरोपियों में से छह की मौत हो चुकी है और दो सरकारी गवाह बन चुके हैं जबकि दो अन्य अब भी फरार हैं. इस तरह 34 के खिलाफ अदालत में सुनवाई जारी है.

इन 34 आरोपियों में से प्रसाद, मिश्र, पूर्व राजद सांसद विद्या सागर निषाद, भाजपा के पूर्व विधायक ध्रुव भगत तथा जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से जदयू के निवर्तमान सांसद जगदीश शर्मा सहित 11 लोगों ने इस मामले में स्वयं को आरोपमुक्त किये जाने को लेकर सीबीआई अदालत में याचिका दायर की थी.

Advertisement
Advertisement