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करोड़ों के चारा घोटाले में 48 दोषी करार

सीबीआई की एक विशेष अदालत ने गुरुवा को यहां 48 आरोपियों को करोड़ों रुपये के चारा घोटाले में दोषी करार दिया.

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सीबीआई की एक विशेष अदालत ने आज यहां 48 आरोपियों को करोड़ों रुपये के चारा घोटाले में दोषी करार दिया. मामला 1990 के दशक की शुरूआत में होतवार पॉल्ट्री फार्म से धोखे से 8.6 करोड़ रुपये निकालने से जुड़ा है.

हालांकि न्यायाधीश ने मामले में साक्ष्यों के अभाव में बी.बी. सिंह, एम.पी. वर्मा और शशिभूषण वर्मा को बरी कर दिया. न्यायाधीश एस.के. दुबे ने आदेश देते हुए चार महिलाओं सहित आठ आरोपियों को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनायी और उन पर 20 हजार से 40 हजार रुपये के बीच का जुर्माना लगाया. ये सभी चारे की आपूर्ति करते थे.

अदालत शेष 40 दोषियों की सजा की घोषणा 15 दिसंबर को करेगी. इनमें क्षेत्रीय पशु पालन विभाग के पूर्व निदेशक जुनूल भेंगराज और के.एन. झा भी शामिल हैं. चारा घोटाला 1996 में अविभाजित बिहार के समय सामने आया था.

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