सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश जारी किया है. केंद्र सरकार को आपत्तियों पर जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल वक्फ संपत्तियों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, न ही वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति की जाएगी. अगली सुनवाई 5 मई को होगी.