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कर्नाटक: प्रवीण नेतारू मर्डर केस में NIA ने PFI से जुड़े 20 आरोपियों के खिलाफ दायर की चार्जशीट

जांच से पता चला कि पीएफआई ने आतंक, सांप्रदायिक घृणा और समाज में अशांति पैदा करने के अपने एजेंडे के तहत और 2047 तक इस्लामिक शासन स्थापित करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सर्विस टीम या किलर स्क्वायड नामक गुप्त टीमों का गठन किया था.

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राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जुलाई 2022 में प्रवीण नेतारू हत्याकांड में प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 20 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है.

जांच से पता चला कि पीएफआई ने आतंक, सांप्रदायिक घृणा और समाज में अशांति पैदा करने के अपने एजेंडे के तहत और 2047 तक इस्लामिक शासन स्थापित करने के अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सर्विस टीम या किलर स्क्वायड नामक गुप्त टीमों का गठन किया था. कुछ समुदायों और समूहों से संबंधित व्यक्तियों / नेताओं की पहचान करने, उन्हें सूचीबद्ध करने और उन पर निगरानी रखने के लिए इन सेवा दल के सदस्यों को हथियारों के साथ-साथ निगरानी तकनीकों में हमले का प्रशिक्षण भी दिया गया था.
 
बेंगलुरू शहर, सुलिया टाउन और बेल्लारे गांव में आयोजित पीएफआई सदस्यों और नेताओं द्वारा साजिश की बैठकों को आगे बढ़ाने में, जिला सेवा दल के प्रमुख मुस्तफा पचर को एक विशेष समुदाय के एक प्रमुख सदस्य की पहचान करने और निशाना बनाने का निर्देश दिया गया था.निर्देशों के अनुसार, चार व्यक्तियों का पता लगाया गया और उनकी पहचान की गई और उनमें से प्रवीण नेतरू, जो भाजपा युवा मोर्चा, जिला समिति सदस्य थे, पर 26.07.2022 को हमला किया गया. बड़े पैमाने पर लोगों के बीच आतंक पैदा करने के लिए घातक हथियारों से उनकी हत्या कर दी गई. 

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एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं/ सदस्यों द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के सुलिया तालुक के बेल्लारे गांव में भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण नेतरू की हत्या की गई थी.  आरोपी व्यक्तियों पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं 120बी, 153ए, 302 और 34 और यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 16, 18 और 20, शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(ए) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है. चार्जशीट किए गए आरोपियों में मुस्तफा पाइचर, मसूद केए, कोडाजे मोहम्मद शेरिफ, अबुबक्कर सिद्दीक, उमर फारूक एमआर और थुफैल एमएच फिलहाल फरार हैं और इनामी हैं.

 

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