पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर से तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ कृष्णानगर की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. मामला महुआ मोइत्रा के एक वीडियो मैसेज से जुड़ा है, जिसे लेकर उन पर धार्मिक भावनाएं आहत करने और कथित तौर पर भड़काऊ टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था.
यह विवाद उस समय शुरू हुआ था, जब एक घटना के सिलसिले में महुआ मोइत्रा के अदालत पहुंचने की खबर सामने आई थी. बताया गया कि इसकी जानकारी मिलने के बाद कुछ महिलाएं अंडे लेकर कोर्ट परिसर में इकट्ठा हो गई थीं. इन महिलाओं की तस्वीर बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी.
इसके बाद महुआ मोइत्रा ने एक वीडियो मैसेज जारी किया था. आरोप है कि इस वीडियो में उन्होंने महिलाओं को चेहरा ढकने की सलाह देते हुए कहा था कि ऐसा करने से उनकी पहचान नहीं हो पाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कथित तौर पर महिलाओं से अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित करने की बात भी कही थी.
17 जून को दर्ज कराया गया था मामला
महुआ मोइत्रा के इसी वीडियो मैसेज को लेकर 17 जून 2026 को कृष्णानगर की अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा की टिप्पणी से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं. साथ ही दावा किया गया कि उनकी टिप्पणी धार्मिक रूप से भड़काऊ थी और इससे दो समुदायों का अपमान हुआ.
शिकायत पर सुनवाई करते हुए अदालत ने महुआ मोइत्रा को कई बार पेश होने का निर्देश दिया था. हालांकि, आरोप है कि वह अदालत के निर्देश के बावजूद पेश नहीं हुईं.
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कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी वारंट
मामले में बुधवार को भी महुआ मोइत्रा को अदालत में पेश होने के लिए शाम पांच बजे तक का समय दिया गया था. इसके बावजूद उनके अदालत में उपस्थित नहीं होने के बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया. यह मामला अब गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद और महत्वपूर्ण हो गया है. हालांकि, महुआ मोइत्रा या उनकी पार्टी की ओर से गिरफ्तारी वारंट को लेकर तत्काल प्रतिक्रिया की जानकारी सामने नहीं आई है.