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दिल्ली में 400 पार AQI, गुरुग्राम में निर्माण पर रोक और 50% वर्क फ्रॉम होम लागू

वायु प्रदूषण को कम करने के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने 5 से 20 नवंबर तक निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर रोक लगाने का फैसला किया है. इस दौरान सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर और पाइपलाइन परियोजनाओं पर प्रतिबंध रहेगा.

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दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.
दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं.

दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए कई सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. इसी कड़ी में गुरुग्राम में भी बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए जिला प्रसासन ने 5 नवंबर से 20 नवंबर तक कई सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. इस दौरान गुरुग्राम में निर्माण कार्य और तोड़फोड़ पर रोक रहेगी. 

यह प्रतिबंध सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर और पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं पर भी लागू होगा. हालांकि, कुछ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को छूट रहेगी लेकिन उन्हें नियमों का पालन करना होगा. 

नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई

इसके अलावा, सरकारी और निजी कार्यालयों में वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है. सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही दफ्तर आ सकेंगे, बाकी 50 फीसदी को घर से काम करना होगा. कार्यालयों को कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड भी रखना होगा. हालांकि, औद्योगिक इकाइयों और जरूरी सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है. 

प्रशासन ने नियमों पर नजर रखने के लिए रोजाना निरीक्षण के भी निर्देश दिए हैं. नियम तोड़ने वालों के खिलाफ CAQM अधिनियम, 2021 की धारा 14 और अन्य आवश्यक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. 

दिल्ली में AQI 400 पार 

बुधवार को राजधानी दिल्ली के कई जिलों में AQI 400 पार गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, बुधवार को दिल्ली के पंजाबी बाग में AQI 447, जहांगीरपुरी में 447, आईआईटी दिल्ली में 438, मुंडका में 436, रोहिणी में 433, डीटीयू, दिल्ली में 432, विवेक विहार में 428, पूसा में 428, नरेला में 418, अलीपुर में 419, सोनिया विहार में 417, आर के पुरम में 417, आईटीओ, दिल्ली में 414, पटपड़गंज में 410, बवाना में 408, सिरीफोर्ट में 408, मंदिर मार्ग में 408 और नॉर्थ कैंपस, डीयू में 407 दर्ज किया गया. 

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यह भी पढ़ें: दिवाली से पहले प्रदूषण का 287 दिनों का रिकॉर्ड टूटा... AQI 450 के पार, दिल्ली में सांस लेना भी दुश्वार!

प्रशासन का मकसद प्रदूषण को खत्म करना और दिल्ली-NCR की आबोहवा को साफ करना है. दिल्ली में GRAP-II और सरकार के विंटर पॉल्यूशन एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण रोकने के उपाय किए जा रहे हैं. हालांकि, GRAP-II के तहत सभी तरह के कंन्सट्रक्शन कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के अलग विंटर एक्शन प्लान के तहत 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाले तोड़फोड़ और खुले में सिविल कंन्सट्रक्शन वर्क पर बैन लगाया गया है.

इसके अलावा वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-एनसीआर में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक 15 दिनों के लिए कुछ निर्धारित निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.

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