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DGCA ने एअर इंडिया पर लगाया 80 लाख का जुर्माना, एयरलाइंस ने तोड़ा था ये नियम

DGCA उड़ान के वक्त नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है. डीजीसीए ने जनवरी में एअर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किए थे, जिसकी चालक दल के लिए अल्ट्रा-लंबी दूरी की उड़ानों से पहले और बाद में जरूरी आराम न देने, लेओवर के दौरान जरूरी आराम न देने का मामला सामने आया था.

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DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया जुर्माना. (सांकेतिक फोटो)
DGCA ने एयर इंडिया पर लगाया जुर्माना. (सांकेतिक फोटो)

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने उड़ान के वक्त नियमों का उल्लंघन करने पर एयर इंडिया पर 80 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. अथॉरिटी ने अपनी ये कार्रवाई जनवरी के ऑडिट में हुए कई खुलासों के बाद की है.


डीजीसीए ने जनवरी में एअर इंडिया का स्पॉट ऑडिट किए थे, जिसकी चालक दल के लिए अल्ट्रा-लंबी दूरी की उड़ानों से पहले और बाद में जरूरी आराम न देने, लेओवर के दौरान जरूरी आराम न देने का मामला सामने आया था.

गंभीर जोखिम पैदा करता है उल्लंघन

ऑडिट के दौरान ड्यूटी अवधि से अधिक होने, गलत तरीके से मार्क प्रशिक्षण रिकॉर्ड और ओवरलैपिंग ड्यूटी आदि के उदाहरण भी देखे गए हैं. इस तरह के उल्लंघन से विमान सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के गंभीर जोखिम पैदा होते हैं.

ऑपरेटर को जरूरी वीक ऑफ, अल्ट्रा-लॉन्ग रेंज (यूएलआर) उड़ानों से पहले और बाद में जरूरी आराम, फ्लाइट क्रू को लेओवर पर पर्याप्त आराम प्रदान करने में भी कमी पाई गई थी. जो एफडीटीएल से संबंधित नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन है.

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रिपोर्ट और सबूतों की जांच में पता चला कि एअर इंडिया लिमिटेड ने 60 साल से ज्यादा के दोनों फ्लाइट क्रू सदस्यों के साथ कुछ मामले में एक साथ उड़ान भरी जो विमान नियम, 1937 के नियम 28 A के उप नियम 2 का उल्लंघन है.

पहले भी हो चुकी है एयरलाइंस पर कार्रवाई

इससे पहले DGCA ने एअर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और कारण बताओं नोटिस जारी किया था. बता दें कि 12 फरवरी को एयरलाइंस से आने वाले एक 80 वर्षीय बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर नहीं दी थी. जिसकी वजह से बुजुर्ग यात्री की मौत हो गई थी. 

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