राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर होटल अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. पुलिस ने होटल के मालिक लोकेश बजाज समेत तीन लोगों को इस चार्जशीट में दोषी बनाया है.
दिल्ली के मालवीय नगर में 3 जून को भीषण आग लगी थी. जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें 13 विदेशी नागरिक भी शामिल थे. पुलिस ने इस हादसे के लिए होटल प्रबंधन की लापरवाही को जिम्मेदार माना है. साकेत कोर्ट इस मामले में तीन सितंबर को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई करने वाली है.
गौरतलब है, देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में 3 जून को भीषण आग लग गई थी. इस आग ने 22 लोगों की जिंदगी छीन ली थी. मृतकों में भारतीयों के साथ विदेशी नागरिक भी शामिल थे. वे इलाज के लिए दिल्ली आए थे और सभी इसी होटल में ठहरे हुई थे.
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3 जून का वह दिन उन 22 लोगों के लिए काल साबित हुआ. खिड़कियों से लटकते लोग, पाइप पकड़कर नीचे उतरने की कोशिश करती महिलाएं, तीसरी मंजिल से बच्चे को सीने से लगाकर छलांग लगाती मां, गली में बिछाए गए गद्दे और चारों तरफ मची चीख-पुकार ने पूरे इलाके को दहला दिया था. आग की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई लोग धुएं के कारण बेहोश हो गए और कुछ को यह तक नहीं पता था कि बाहर निकलने का रास्ता कहां है.
इस मामले की जांच के लिए कई एजेंसियों को लगाया गया. दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम भी इस मामले की जांच कर रही थी. अब इस मामले में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है.
इस अग्निकांड के बाद एमसीडी ने होटलों समेत नियमों का उल्लंघन करने वाले सभी इमारतों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी थी. खासकर ग्राउंड फ्लोर पर बने खाने-पीने की जगहों और संवेदनशील स्थानों पर भी एमसीडी ने कार्रवाई की थी.