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अस्पताल ने बैठाई जांच, पुलिस ने भेजा समन... डेड बॉडीज के प्राइवेट पार्ट का मजाक उड़ाकर बुरी फंसी MBBS छात्रा सेजल

मुंबई के KEM अस्पताल की एमबीबीएस छात्रा सेजल पवार द्वारा स्टैंड-अप कॉमेडी शो में मानव शव पर की गई भद्दी टिप्पणी के बाद अस्पताल ने जांच कमेटी गठित की है. वहीं, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने छात्रा और कॉमेडियन प्रणित मोरे सहित अन्य पर अश्लीलता फैलाने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर समन भेजा है.

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सेजल पवार और कॉमेडियन प्रणित मोरे पर FIR दर्ज हो गई है. (Photo-ITG)
सेजल पवार और कॉमेडियन प्रणित मोरे पर FIR दर्ज हो गई है. (Photo-ITG)

मुंबई के मशहूर किंग एडवर्ड मेमोरियल (KEM) अस्पताल की तीसरी वर्ष की MBBS छात्रा सेजल पवार एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो में की गई अपनी एक विवादित टिप्पणी को लेकर कानूनी और प्रशासनिक संकट में घिर गई हैं. सोशल मीडिया पर उनके बयान का वीडियो वायरल होने के बाद मचे भारी बवाल को देखते हुए केईएम अस्पताल प्रशासन ने उनके खिलाफ एक हाइ-लेवल इनक्वायरी कमेटी का गठन कर दिया है.

दरअसल पुणे की रहने वाली छात्रा सेजल पवार ने कॉमेडियन प्रणित मोरे के एक शो के दौरान मेडिकल पढ़ाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पुरुष मानव शवों (Cadavers) के निजी अंगों के आकार की तुलना करते हुए एक बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी का 2 मिनट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद आम लोगों में भारी आक्रोश फैल गया.

अस्पताल ने बैठाई जांच
अस्पताल प्रशासन ने हॉस्टल वार्डन व बायोकेमिस्ट्री विभाग की प्रमुख डॉ. अनीता चालाक और मेडिसिन विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. श्रद्धा मोरे की दो सदस्यीय जांच समिति बनाई है. इस समिति ने शो के पूरे एक घंटे के फुटेज की जांच की है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की सोशल मीडिया गाइडलाइंस के आधार पर यह समिति आज शाम या कल सुबह तक अपनी रिपोर्ट डीन को सौंपेगी. 

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अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, सेजल को फिलहाल सस्पेंड नहीं किया गया है. अधिकारियों का कहना है कि वे बहुत सख्ती नहीं बरतेंगे लेकिन एक कड़ा संदेश देने के लिए कड़ी कार्रवाई जरूर करेंगे. सीनियर डॉक्टरों का कहना है कि लोग मेडिकल एजुकेशन के लिए अंगदान करते हैं, इसलिए शवों के प्रति अत्यधिक सम्मान होना चाहिए, न कि उनका सार्वजनिक रूप से मजाक उड़ाया जाए.

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साइबर पुलिस ने दर्ज की FIR
इस बीच, महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए स्टैंड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे, हिमांशु जांगड़ा, छात्रा सेजल पवार और अन्य सहयोगियों के खिलाफ नोडल साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया है. यह FIR भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धाराओं 75(1)(iv), 75(3), 294, 353(2) और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) एक्ट, 2000 की धारा 67 के तहत दर्ज की गई है. FIR के बाद आरोपियों को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है.

महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स (MARD) ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है, हालांकि उन्होंने छात्रा के सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की बात कहते हुए उसके ऑनलाइन उत्पीड़न और रिजर्वेशन कोटे को लेकर की जा रही ट्रोलिंग को रोकने की अपील की है.
 

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