scorecardresearch
 

MP: बैतूल में पानी की सप्लाई को लेकर म्यूनिसिपल ऑफिसर को मारी गोली

जलसंकट के मद्देनजर यहां पानी पर निषेधाज्ञा (धारा 144 ) लागू करने के साथ सरकारी और निजी निर्माण कार्यो पर रोक भी लगा दी गई है. यह निषेधाज्ञा 25 जून तक लागू रहेगी.

Advertisement
X
जलसंकट के मद्देनजर यहां धारा 144 भी लागू है
जलसंकट के मद्देनजर यहां धारा 144 भी लागू है

मध्य प्रदेश के बैतूल में जलसंकट इस तरह हावी हो गया है कि जान की भी कीमत कम पड़ गई है. बुधवार सुबह पानी की सप्लाई को लेकर यहां म्यूनिसिपल ऑफिसर को गोली मार दी. ये गोली एक स्थानीय निवासी ने मारी.

के मद्देनजर यहां पानी पर निषेधाज्ञा (धारा 144 ) लागू करने के साथ सरकारी और निजी निर्माण कार्यो पर रोक भी लगा दी गई है. यह निषेधाज्ञा 25 जून तक लागू रहेगी.

अगर होती है तो ये धारा हटाई भी जा सकती है.

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement