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छेड़छाड़ का विरोध करने पर की थी हत्‍या, दो आरोपी भाईयों को फांसी की सजा

राजधानी दिल्‍ली में चार साल पहले बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके भाई की हत्या के मामले में रोहिणी कोर्ट ने सोमवार को दो आरोपियों को फांसी और चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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रोहिणी कोर्ट
रोहिणी कोर्ट

राजधानी दिल्‍ली में चार साल पहले बहन से छेड़छाड़ का विरोध करने पर उसके भाई की हत्या के मामले में रोहिणी कोर्ट ने सोमवार को दो आरोपियों को फांसी और चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. ये घटना 20 जुलाई, 2009 की है जब एक लड़की से छेड़छाड़ के खिलाफ उसके भाई ने विरोध किया तो कुछ युवकों ने उसे मौत के घाट उतार दिया.

सुनील और सुधीर नाम के दो आरोपी सगे भाई हैं और उन्‍हें फांसी की सजा हुई है. जिन आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली है उनके नाम राजकुमार, सुरेश, सोनू और संजय है. कोर्ट ने इस मामले में कहा कि छेड़छाड़ जैसी घटनाएं महिलाओं की सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं. कोर्ट धमकियों के बावजूद ने लड़की के अपने बयान पर बने रहने की भी खूब तारीफ की है.

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