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ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं है नाम? जुड़वाने के लिए मिलेगा एक और मौका, जानिए प्रक्रिया

दिल्ली में एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 24 अगस्त को प्रकाशित होनी है. वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में अगर कोई नाम प्रकाशित होने से रह जाए, तो इसके लिए दूसरा मौका भी मिलेगा.

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दिल्ली SIR
दिल्ली SIR

केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण चल रहा है. अगले हफ्ते 24 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होनी है. ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से कुछ नाम कटेंगे, तो वहीं यह भी संभव है कि किसी वाजिब मतदाता का नाम सूची से नदारद हो. ऐसे में लोगों को चिंता है कि अगर कहीं हमारा नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं मिला तो आगे विकल्प क्या है. ऐसे वोटर्स को बता दें कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अगर किसी वोटर का नाम नहीं आया, तो नाम जुड़वाने का एक मौका और मिलेगा.

चुनाव आयोग ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद नाम जुड़वाने का एक मौका और देता है, जिसे एसआईआर का दावा और आपत्ति चरण कहा जाता है. अगर आपका या आपके परिवार के किसी सदस्य का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में प्रकाशित नहीं हुआ है, तो चुनाव आयोग भूल-चूक लेनी-देनी की तर्ज पर ऐसे मतदाताओं को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नोटिस भेजेगा. जिन मतदाताओं ने गणना पत्र तो जमा किया है लेकिन उनका रिकॉर्ड पिछले एसआईआर के रिकॉर्ड से कहीं भी मैच नहीं कर रहा है.

गणना पत्र तो जमा किया है, लेकिन मैपिंग नहीं हो पा रही है तो ऐसे मतदाता नोटिस मिलने पर चुनाव आयोग की ओर से पहचान और सत्यापन के लिए तय 12 दस्तावेजों में से कोई दो दस्तावेज पेश कर सकते हैं. ये ऐसे दस्तावेज होने चाहिए, जिनसे जन्मतिथि, निजी पहचान और निवास स्थान की पुष्टि होती हो. घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके भी बहुत ही आसानी से वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाया जा सकता है. इसके लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in या मोबाइल ऐप पर जाना होगा.

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क्या है प्रक्रिया

अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या आप पहली बार वोटर बन रहे हैं, तो फॉर्म 6 भरें. अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, तो ऑफलाइन विकल्प भी उपलब्ध हैं. अपने बूथ लेवल अफसर यानी बीएलओ से संपर्क करें. इसके लिए भी ऐप आपकी मदद करता है. आप अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क कर फॉर्म 6 लें और भरने के बाद उचित दस्तावेज के साथ जमा कर दें.

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चुनाव आयोग अक्सर शनिवार और रविवार को मतदान केंद्रों पर विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर आयोजित करता है. वहां जाकर भी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का आवेदन किया जा सकता है. जरूरत सजग रहने की है. आवेदन करते समय आपको पहचान और आयु प्रमाण पत्र के तौर पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या 10वीं की मार्कशीट में से किसी एक की जरूरत होगी.

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निवास प्रमाण पत्र के लिए बिजली का बिल, पानी का बिल, बैंक पासबुक या राशन कार्ड में से कोई एक देना होगा. इनके अलावा एक साफ रंगीन तस्वीर भी देनी होगी, जो नाम सत्यापित होने पर आपके वोटर आईडी पर छपेगी. आप Voters' Service Portal पर जाकर 'Search in Electoral Roll' विकल्प का उपयोग करके यह देख सकते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं.

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