राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग से 21 जिंदगियां राख हो गई थीं. इस मामले में पुलिस ने संबंधित होटल के मालिक लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया है. लवकेश बजाज को गुरुवार के दिन दक्षिण दिल्ली जिले की साकेत कोर्ट में पेश किया गया. साकेत कोर्ट ने लवकेश बजाज को चार दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया.
लवकेश बजाज के वकीलों ने कोर्ट में पुलिस कस्टडी का विरोध करते हुए गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए. इन सवालों को दरकिनार करते हुए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी नियमों के मुताबिक और वैध थी. दिल्ली पुलिस ने लवकेश बजाज को पूछताछ के लिए चार दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने की अपील की, जिसे कोर्ट ने मान लिया. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कहा कि होटल के कर्मचारियो की जांच पड़ताल जरूरी है.
लवकेश बजाज के वकील ने कहा कि विवरण उस भाषा में दिया जाए, जिस भाषा को उनका मुवक्किल समझता है. दलील यह भी दी गई कि होटल मालिक भी पीड़ितों में से एक है. उसकी इमारत भी आग में जलकर खाक हो गई है. वकील ने होटल मालिक की गिरफ्तारी में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन नहीं किए जाने का भी दावा किया.
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वकील ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार को गिरफ्तारी ज्ञापन और मामले की डायरी में दोहराया गया है या नहीं. अदालत को यह भी देखना होगा. होटल मालिक के वकील ने गिरफ्तारी अवैध ठहराते हुए कहा कि उसके मुवक्किल को मुक्त कर दिया जाना चाहिए. इस पर अभियेजन पक्ष की ओर से कहा गया कि गिरफ्तारी के आधार पहले से ही दे दिए गए हैं.
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अभियोजन पक्ष यानी पुलिस की ओर से यह दलील दी गई कि लवकेश बजाज बाहर रहने पर होटल के स्टाफ को प्रभावित कर सकता है. अभियोजन पक्ष ने दलील दी कि होटल स्टाफ से पूछताछ अभी नहीं की जा सकी है. दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में यह भी कहा कि जांच के लिए फोरेंसिक टीम का गठन किया गया है, लेकिन वहां इतनी गर्मी थी कि टीम अंदर नहीं जा सकी. फोरेंसिक टीम फिर से मौके पर जाएगी.