तमिलनाडु की फाइनल मतदाता सूची में ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले 23 लाख 30 हजार 624 मतदाताओं का इजाफा हुआ है. राज्य में ताजातरीन अंतिम मतदाता सूची में पांच करोड़ 67 लाख 07 हजार 380 मतदाता हैं. इनमें पुरुष 2 करोड़ 77 लाख 38 हजार 925, महिलाएं 2 करोड़ 89 लाख 60 हजार 838 और थर्ड जेंडर के 7,617 वोटर पंजीकृत हुए हैं.
इस सूची में 18-19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 12 लाख 51 हजार है. दिव्यांगजनों के रूप में चिह्नित मतदाताओं की संख्या 4.63 लाख है. राज्य में वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं (85+) की संख्या 3.99 लाख है. राज्य में पिछले साल 19 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक मसौदा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या कटवाने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि के दौरान, 27.53 लाख पात्र मतदाताओं को जोड़ा गया और 4.23 लाख अपात्र मतदाताओं को हटा दिया गया.
आज जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट
पात्र मतदाताओं की सूची के साथ अंतिम मतदाता सूची 23.02.2026 को प्रकाशित की गई है. 27.10.2025 तक मतदाता सूची में 6,41,14,587 मतदाता पंजीकृत थे. विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के अंतर्गत गणना चरण पूर्ण होने के बाद, 19.12.2025 को मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया गया, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 5,43,76,756 थी.
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार, 01.01.2026 को पात्रता तिथि मानते हुए, तमिलनाडु राज्य में 27 अक्टूबर 2025 से 23 फरवरी 2026 तक मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) किया गया. अंतिम मतदाता सूची आज यानी 23.02.2026 को प्रकाशित की गई है.
इन विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोटर्स
अंतिम मतदाता सूची के अनुसार, सबसे अधिक मतदाताओं वाला विधानसभा क्षेत्र चेंगलपट्टू जिले का 27-शोझिंगनल्लूर विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 5,36,991 मतदाता हैं (पुरुष: 2,62,621; महिला: 2,74,254; तृतीय लिंग: 116). इसके बाद, तिरुवल्लूर जिले का 6-अवादी विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें 4,28,772 मतदाता हैं (पुरुष: 2,09,662; महिला: 2,19,035; तृतीय लिंग: 75). चेन्नई जिले के 18-हार्बर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदाता हैं, जिनकी संख्या 1,16,896 है (पुरुष: 58,221; महिला: 58,620; तृतीय लिंग: 55). दूसरे सबसे कम मतदाता चेन्नई जिले के 16-एग्मोर (अनुसूचित जाति) विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां 1,34,879 मतदाता हैं (पुरुष: 65,677; महिला: 69,149; तृतीय लिंग: 53).
यहां चेक करें अपना नाम
अंतिम मतदाता सूची सीईओ की वेबसाइट https://elections.tn.gov.in पर उपलब्ध है. मतदाता इस वेबसाइट पर जाकर अपना नाम देख सकते हैं. लोक पंजीकरण अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(क) और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के अनुसार 15 दिनों के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील की जा सकती है. यदि प्रथम अपील के निर्णय से असंतुष्ट हों, तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 24(ख) और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के नियम 27 के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के 30 दिनों के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष द्वितीय अपील की जा सकती है.