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एडमिशन रद्द करने पर संस्‍थान वापस देंगे फीस

कॉलेज में दाखिला मिलने पर यदि छात्र मौजूदा संस्‍थान से दाखिला रद्द कराता है तो कॉलेज प्रबंधन को उसकी पूरी फीस वापस लौटानी होगी.

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कॉलेज में दाखिला मिलने पर यदि छात्र मौजूदा संस्‍थान से दाखिला रद्द कराता है तो कॉलेज प्रबंधन को उसकी पूरी फीस वापस लौटानी होगी. अगर कॉलेज मैनेजमेंट ऐसा करने में आनाकानी करता है तो मैनेजमेंट को भारी जुर्माना चुकाना होगा. यह फैसला एक मामले में नई दिल्‍ली के कंज्‍यूमर कोर्ट ने सुनाया है.

साथ ही कोर्ट ने अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को यह निर्देश दिए है कि वह संयुक्‍त रूप से मान्‍यता प्राप्‍त संस्‍थानों की मनमानी पर लगाम लगाए. 

कोर्ट ने यह भी कहा कि इन संस्‍थानों पर संबंधित महकमे जैसे कि विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का नियंत्रण नहीं है. इसके लिए इन संस्‍थानों को मान्‍यता देने में अहम भूमिका निभाने वाले इन दोनों महकमों को नियमों को लागू कराने के लिए सख्‍ती से निपटना होगा.

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