तेलंगाना शिक्षा विभाग ने निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों को 2026-27 सत्र के क्लास के हिसाब से फीस सार्वजनिक करने का निर्देश दिए हैं. स्कूलों को अपनी फीस की जानकारी नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर लगानी होगी. इसके अलावा फीस का पूरा विवरण शिक्षा विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर भी ऑनलाइन अपलोड करना होगा. पीटीआई के अनुसार, स्कूल शिक्षा निदेशक ई. नवीन निकोलस ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उनके क्षेत्र के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूल स्कूल परिसर और अपनी वेबसाइट पर फीस की जानकारी सार्वजनिक करें. इसके साथ ही स्कूलों को फीस का पूरा विवरण शिक्षा विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपलोड करना होगा. इसके अलावा शिक्षा विभाग के पोर्टल schooledu.telangana.gov.in पर भी शुल्क विवरण अपलोड करने को कहा है.
फीस से जुड़े डॉक्यूमेंट भी देना होगा
बता दें कि विभाग ने स्कूलों से कहा है कि वे 2026-27 की कक्षा के हिसाब से फीस के समर्थन में जरूरी दस्तावेज भी ऑनलाइन अपलोड करें. इन दस्तावेजों पर स्कूल की प्रबंधन समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है. अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी निजी स्कूल इन नियमों का पालन करें. इसके लिए शिक्षा विभाग ने अपने पोर्टल पर फीस और दस्तावेज अपलोड करने की सुविधा भी शुरू कर दी है.
क्यों लागू हुई ये व्यवस्था?
इस व्यवस्था के तहत अभिभावकों को अलग-अलग क्लास के लिए निर्धारित फीस का जानकारी पहले से ही मिल जाएगी. यानी स्कूल में प्रवेश लेने या अगले शैक्षणिक सत्र के लिए फीस जमा करने से पहले माता-पिता संबंधित कक्षा का फीस स्ट्रक्चर देख सकेंगे. शिक्षा विभाग के अनुसार, यह कदम निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस से संबंधित जानकारी को आसान बनाना है. इससे अभिभावकों को स्कूल की फीस की तुलना और समझने में भी सुविधा मिल सकती है.