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क्‍यों जरूरी है शादी का रजिस्‍ट्रेशन? जानें कहां आता है काम और कैसे बनवाएं सर्टिफिकेट

किसी भी सरकारी व्‍यवस्‍था का लाभ लेने के लिए विवाहित दंपति के पास अपनी शादी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. यह कई काम आता है और अब मैरिज रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन भी कर दी गई है. आइये जानते हैं शादी का सर्टिफिकेट किन काम आता है और कैसे बनवाया जाता है.

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Marriage Certificate
Marriage Certificate

Marriage Certificate Registration: शादी का सर्टिफिकेट एक कानूनी प्रमाण पत्र है जो अपकी शादी को वैधानिक बनाता है. ये सभी धर्म की शादियों के लिए अनिवार्य है. इसके लिए विवाहित जोड़े को रजिस्‍ट्रार के सामने अपनी शादी के कुछ प्रमाण और गवाह प्रस्‍तुत करने होते हैं और रजिस्‍ट्रार शादी का सर्टिफिकेट बनाकर सौंपता है. चूंकि यह एक कानूनी सर्टिफिकेट है, ऐसे में किसी भी सरकारी व्‍यवस्‍था का लाभ लेने के लिए आपके पास अपनी शादी का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. आइये जानते हैं शादी का सर्टिफिकेट कहां-कहां काम आता है.

कहां काम आता है शादी का सर्टिफिकेट?
- शादी के बाद अगर आप ज्‍वाइंट बैंक अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा.
- पासपोर्ट के लिए अप्‍लाई करते समय भी शादी के प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी.
- अगर आप शादी के बाद बीमा कराना चाहते हैं, तो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा.
- अगर दंपति ट्रैवल वीज़ा या किसी देश में स्‍थाई निवास के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो मैरिज सर्टिफिकेट लगाना होगा. 
- अगर महिला शादी के बाद सरनेम नहीं बदलना चाहती, तो ऐसे में मैरिज सर्टिफिकेट के बगैर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा.
- शादी के बाद किसी नेशनल बैंक से लोन लेने के लिए शादी का सर्टिफिकेट जरूरी होता है.
- किसी भी प्रकार के कानूनी मामले में मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी होगा. जैसे अगर दंपति में से कोई एक शादी के बाद धोखा देकर भाग जाता है, तो शिकायत दर्ज कराने के लिए शादी का सर्टिफिकेट काम आएगा.
- तलाक की अर्जी लगाने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट काम आएगा. सिंगल मदर या तलाकशुदा महिलाओं को नौकरी में रिज़र्वेशन लेने के लिए तलाक का डॉक्‍यूमेंट दिखाना होता है.

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कैसे बनवाएं अपना मैरिज सर्टिफिकेट
कोरोना संकट के चलते विवाह के रजिस्‍ट्रेशन की सुविधा ऑनलाइन कर दी गई है. मैरिज सर्टिफिकेट फॉर्म के साथ कुछ जरूरी डॉक्‍यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे. ये डॉक्‍यूमेंट्स इस प्रकार हैं-
- पति-पत्‍नी का जन्‍म प्रमाण पत्र या कक्षा 10वीं का पासिंग सर्टिफिकेट
- पति-पत्‍नी के आधार कार्ड
- वर, वधू के पासपोर्ट साइज़ के 4-4 फोटोज़
- शादी के 2 फोटोग्राफ जिसमें वर, वधू का चेहरा साफ दिख रहा हो
- शादी के कार्ड का फोटोग्राफ
सभी डॉक्‍यूमेंट्स के साथ वर, वधू को रजिस्‍ट्रार के सामने उपस्थित होना होगा. जिन गांवों में इसकी सुविधा नहीं है, वहां शादी के पंजीकरण के लिए दंपति को ग्राम अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा.

शादी को कई साल बीत गए हैं तो क्या रजिस्‍ट्रेशन होगा?
सामान्‍य तौर पर, दंपति को शादी के 30 दिन के भीतर मैरिज रजिस्‍ट्रेशन के लिए आवेदन करना होता है. हालांकि, दंपति अतिरिक्‍त फीस के साथ 5 वर्ष तक मैरिज रजिस्‍ट्रेशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. लेकिन अगर शादी को 5 वर्ष से अधिक का समय बीच चुका है तो मैरिज रजिस्‍ट्रेशन की छूट संबंधित जिला रजिस्ट्रार ही दे सकता है.

 

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