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माल्या को फिर झटका, ब्रिटिश अपीलीय अदालत से नहीं मिली अपील की मंजूरी

जज एंड्र्यू हेनशॉ ने माल्या की संपत्तियां जब्त करने पर रोक लगाने से मना करते हुए उसे अपील करने का अधिकार देने से मना कर दिया. अपीलीय न्यायालय के जजों ने माल्या के आवेदन पर विचार करने के बाद कल इससे मना कर दिया.

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विजय माल्या (फाइल)
विजय माल्या (फाइल)

ब्रिटेन की अपीलीय न्यायालय ने वहीं के हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को अपील करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया. वहीं संपत्ति से जुड़े नए कानून के तहत जब्त करने के भारत सरकार के फैसले के बाद उन्होंने जांच का सामना करने के लिए स्वदेश लौटने की इच्छा जताई है.

ब्रिटिश हाईकोर्ट ने महीने की शुरुआत में की करीब 1.145 अरब पौंड की राशि वसूलने के संबंध में 13 भारतीय बैंकों के पक्ष में फैसला दिया था.

जज एंड्र्यू हेनशॉ ने की संपत्तियां जब्त करने पर रोक लगाने से मना करते हुए उसे अपील करने का अधिकार देने से मना कर दिया. अपीलीय न्यायालय के जजों ने माल्या के आवेदन पर विचार करने के बाद कल इससे मना कर दिया.

जैवाला एंड कंपनी एलएलपी के वरिष्ठ वकील कार्तिक मित्तल ने कहा, 'अपील को मंजूरी देने से इंकार करने के बाद हाईकोर्ट का निर्णय ही अंतिम हो गया है. अब माल्या के पास उस फैसले के खिलाफ अपील का कोई रास्ता नहीं बचा है.'

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महीने की शुरुआत में हाईकोर्ट ने माल्या को झटका देते हुए अपने फैसला में कहा था कि 13 बैंकों के संगठन विजय माल्या से संबंधित संपत्तियों की जांच और नियंत्रण के लिए तलाशी ले सकते हैं. साथ ही कोर्ट ने कहा कि ब्रिटिश अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई के दौरान जरूरत पड़ने पर पुलिस की मदद भी ले सकते हैं.

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा था कि जांच अधिकारी और उसके अधीन काम करने वाले किसी भी जांच एजेंसी का अधिकारी लंदन के हर्टफोर्डशायर में उनकी संपत्तियों की जांच के लिए प्रवेश की अनुमति दी गई है, जो उनकी संपत्तियों की जांच और जब्ती की कार्रवाई कर सकता है. उसकी इन संपत्तियों में वेलविन इलाके में तेविन नामक स्थान पर लेडीवॉक, ब्राम्बले लॉज भी शामिल हैं, जहां उनके ठिकानों में प्रवेश की अनुमति होगी.

पर भारतीय बैंकों के साथ कर्ज में 9,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग का आरोप है और वह अपने को भारत को सौंपे जाने की भारतीय एजेंसियों की ओर से दाखिल अर्जी का विरोध कर रहे हैं. फिलहाल 9 हजार करोड़ रुपए के कर्जदार माल्या पिछले 2 साल से लंदन में स्वनिर्वासित रह रहे हैं.

दूसरी ओर, मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उद्योगपति विजय माल्या ने भारत के केंद्रीय एजेंसियों और सरकार से देश लौटने की इच्छा जताई है. लोन डिफॉल्ट और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की वजह से माल्या को भारत आने पर वित्तीय अपराधों से जुड़े मुकदमों का सामना करना पड़ेगा. एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है.

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अधिकारियों ने संकेत दिए कि माल्या की संपत्ति को नए कानून के तहत जब्त करने के सरकार के फैसले के बाद उनके रुख में ये बदलाव आया है. माल्या ने 2016 में भारत छोड़ दिया था. उन पर बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए का कर्ज है. वहीं, ईडी ने नए कानून के तहत माल्या की 12,500 करोड़ की संपत्ति को जब्त किए जाने की मांग की है.

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