उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म के आरोपी मौसा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. थाना कोतवाली देहात पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की. पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के पर्यवेक्षण में पुलिस टीम ने आरोपी को दबोच लिया.
पुलिस ने आरोपी की पहचान टीपू पुत्र सईद निवासी हैवत गंज, लखीसराय के रूप में की है. उसे चिलकाना अड्डे के पास से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने पीड़िता को भी बरामद कर लिया है और आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया.
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पुलिस के अनुसार, 24 मार्च को वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली देहात में मुकदमा संख्या 118/26 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज किया गया था. शिकायत में बताया गया कि आरोपी रिश्ते में पीड़िता का मौसा लगता है.
रिश्ते का भरोसा बना अपराध का जरिया
परिवार को शुरू में आरोपी पर शक नहीं हुआ क्योंकि वह रिश्तेदार था. आरोप है कि उसने इसी भरोसे का फायदा उठाकर नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया.

वादी के अनुसार 23 मार्च को सुबह करीब 10 बजे उनकी 15 वर्षीय बेटी अचानक घर से लापता हो गई. काफी तलाश के बाद पता चला कि उनका साडू टीपू ही उसे बहला-फुसलाकर ले गया है.
मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू कर दी और बाद में पीड़िता को बरामद कर लिया गया.
पॉक्सो एक्ट की धाराएं बढ़ाई गईं
विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले में और गंभीर धाराएं जोड़ीं. मुकदमे में बीएनएस की धारा 64(2) के साथ 5 एलएन पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई गई हैं.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया. अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.