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मुस्कान और साहिल को फांसी पर सौरभ राजपूत की मां का पहला रिएक्शन; 'कातिल' की फैमिली ने कही ये बात

Blue Drum Case Verdict: मेरठ के चर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड' में अदालत ने दोनों दोषियों, मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. फैसले के दौरान सौरभ की मां ने कहा कि अगर साथ नहीं रहना है तो अलग हो जाओ, लेकिन किसी की जान मत लो. वहीं, सुनवाई से पहले मुस्कान के माता-पिता ने भी कोर्ट में लिखित दिया कि यदि बेटी को फांसी हो, तो उन्हें आपत्ति नहीं है.

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सौरभ मर्डर केस में मुस्कान-साहिल को फांसी की सजा (Photo- ITG)
सौरभ मर्डर केस में मुस्कान-साहिल को फांसी की सजा (Photo- ITG)

मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड (सौरभ राजपूत मर्डर केस) में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई है. फैसले के दौरान सौरभ के परिवार के लोग कोर्ट रूम में मौजूद रहे. बाहर निकलने पर मां ने 'आजतक' से कहा कि अगर साथ नहीं रहना है तो अलग हो जाओ, लेकिन किसी के बच्चे को मत मारो. उन्होंने कहा कि हमारे लिए हमारा बच्चा (सौरभ) कहीं गया ही नहीं है. घर के एक-एक कोने में उसकी याद है. मेरा यही संदेश है- किसी के बच्चे/पति को मत मारो. साथ नहीं रहना है तो अलग हो जाओ. चाहे लड़का हो या लड़की. नहीं तो मुस्कान-साहिल की तरह फांसी की सजा होगी. 

मुस्कान के मां-बाप का रिएक्शन 

सजा सुनाए जाने से ठीक पहले सुबह के वक्त मुस्कान के माता-पिता ने अदालत में लिखित रूप में दिया कि यदि उनकी बेटी को फांसी भी दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी. साथ ही परिवार ने सौरभ को एक बहुत ही अच्छा लड़का बताया. गौरतलब है कि मुस्कान के मां-बाप उससे मिलने जेल में भी नहीं गए.  

जज ने सुनाया फैसला, कोर्ट में लगे नारे 

अरविंद कुमार मिश्रा (जिला और सत्र न्यायाधीश) ने नीला ड्रम हत्याकांड की सुनवाई के दौरान महाभारत का जिक्र किया. वहीं, सजा के ऐलान के बाद कोर्ट रूम में भारत माता की जय के नारे लगे. पीड़ित पक्ष ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया है.  

सजा के ऐलान से पहले सौरभ की मां ने 'आजतक' से कहा था कि बेटे की हत्या के बाद मेरे परिवार ने न्याय पाने के लिए हर स्तर पर प्रयास किया. इसलिए प्रशासन और उन सभी लोगों का आभार, जिन्होंने इस मामले में हमारा पल-पल साथ दिया. जिन गवाहों ने अदालत में हमारे पक्ष में बयान दिए उनका भी धन्यवाद. सौरभ की मां शुरू से इस केस में फांसी की मांग कर रही थीं. 

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वकील ने कही ये बात 

मामले में वकील कृष्ण कुमार दुबे ने कहा कि दोनों दोषियों को इस अपराध के लिए मौत की सजा सुनाई गई है. मुस्कान-साहिल को धारा 302 के तहत 50 हजार रुपये और धारा 238A के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है. 

उन्होंने कहा कि बचाव पक्ष ने कई तर्क दिए थे- जैसे कि हत्या को किसी ने नहीं देखा और मुस्कान की बेटियां हैं- लेकिन इन सभी तर्कों को खारिज कर दिया गया. क्योंकि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत इतने मजबूत, अहम और सटीक थे कि उनसे उनका अपराध पूरी तरह साबित हो गया.

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