मेरठ का नीला ड्रम हत्याकांड (Meerut Blue Drum Murder Case) साल 2025 में सामने आया था. इस मामले में सौरभ राजपूत की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को गिरफ्तार किया गया था. 14 अक्टूबर 2026 को अदालत ने दोनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई.
यह मामला उस समय चर्चा में आया, जब पुलिस ने एक नीले ड्रम से सौरभ के शव के टुकड़े बरामद किए.
सौरभ राजपूत पहले मर्चेंट नेवी में काम करते थे. बाद में वह लंदन में एक मॉल में बिक्री प्रबंधक के तौर पर काम करने लगे. 24 फरवरी 2025 को वह लंदन से मेरठ लौटे थे. वह परिवार के साथ जन्मदिन मनाने आए थे. 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन और 28 फरवरी को उनकी बेटी का जन्मदिन था.
पुलिस और अभियोजन पक्ष के अनुसार, 3 मार्च 2025 को सौरभ की हत्या कर दी गई. आरोप था कि मुस्कान और साहिल ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद शव के टुकड़ों को नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से ढक दिया गया. जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में कई साक्ष्य जुटाए. दोनों आरोपियों को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया.
मामले की सुनवाई मेरठ की जिला अदालत में हुई. अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्य और गवाहों के बयान अदालत के सामने रखे. इस मुकदमे में 126 तारीखों पर सुनवाई हुई और 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. 30 सितंबर 2026 को अदालत ने मुस्कान और साहिल को हत्या के मामले में दोषी ठहराया.
मुस्कान रस्तोगी को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद उन महिलाओं की चर्चा फिर शुरू हो गई है, जिन्हें भारत में अदालत मौत की सजा सुना चुकी है, लेकिन अब तक फांसी नहीं दी गई.
मेरठ के नीले ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को 14 अक्टूबर 2026 को मौत की सजा सुनाई गई. जानिए सौरभ राजपूत हत्याकांड की साजिश से अदालत के फैसले तक की पूरी सिलसिलेवार कहानी.
Meerut Blue Drum Murder Case Verdict: मेरठ के बहुचर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड' में जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने दोनों दोषियों- मुस्कान और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने के दौरान दोनों आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेल से जुड़े थे, जबकि कोर्ट रूम में मृतक सौरभ राजपूत की मां रेनू राजपूत और उनके भाई मौजूद रहे.
मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है. दोनों को सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. सज़ा से पहले अदालत ने दोनों से उनकी बात पूछी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा. अभियोजन पक्ष ने इसे विरलतम श्रेणी का अपराध बताते हुए फांसी की मांग की थी. फैसले के बाद सौरभ के परिवार ने संतोष जताया.
Blue Drum Case Verdict: मेरठ के चर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड' में अदालत ने दोनों दोषियों, मुस्कान और साहिल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है. फैसले के दौरान सौरभ की मां ने कहा कि अगर साथ नहीं रहना है तो अलग हो जाओ, लेकिन किसी की जान मत लो. वहीं, सुनवाई से पहले मुस्कान के माता-पिता ने भी कोर्ट में लिखित दिया कि यदि बेटी को फांसी हो, तो उन्हें आपत्ति नहीं है.
Meerut Saurabh Murder Case: मेरठ के चर्चित 'नीला ड्रम हत्याकांड' में आज अदालत द्वारा सजा का ऐलान किया गया. करीब डेढ़ साल से न्याय की लंबी लड़ाई लड़ रहे मृतक सौरभ राजपूत के परिवार की निगाहें अदालत पर टिकी थीं. मां और बड़े भाई ने दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी. फाइनली कोर्ट ने मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा सुनाई है.
नीला ड्रम मर्डर केस में दोषी ठहराए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को आज 14 अक्टूबर को सजा सुनाई जानी है. मामले में 17 सितंबर को अंतिम बहस पूरी हुई थी. अभियोजन पक्ष ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और 22 गवाहों के आधार पर दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी.
मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए बेचैन है. करीब डेढ़ साल से जेल में बंद मुस्कान से अब तक कोई परिजन मिलने नहीं आया. वह अधिकारियों से अनुरोध कर रही है कि बड़ी बेटी से सिर्फ एक बार मिलवा दीजिए.
मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की सजा पर 14 अक्टूबर को फैसला होगा. फैसले से पहले दोनों ने खाना कम कर दिया है और दूसरे बंदियों से बातचीत भी घटा दी है. मुस्कान अपनी बड़ी बेटी से मिलने के लिए बेचैन है, जबकि साहिल ने खेतीबाड़ी का काम रोक दिया है.
मेरठ के चर्चित 'नीला ड्रम' सौरभ हत्याकांड में जिला अदालत ने मृतक की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को दोषी करार दिया है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के दौरान दोषी ठहराए जाने की खबर मिलते ही दोनों रो पड़े. परिजनों ने फैसले पर राहत जताते हुए फांसी की मांग की है। जेल में दोनों के व्यवहार में बदलाव देखा गया था.
दिल्ली के तिलक नगर में कंटेंट क्रिएटर मुस्कान शर्मा मर्डर केस की चार्जशीट में कई अहम खुलासे हुए हैं. जब इमरान ने कथित तौर पर मुस्कान पर चाकू से हमला किया था, तब उसका दोस्त दिग्विजय बाहर इंतजार करता रहा था और बाद में उसी ने आरोपी को पनाह दी थी. पढ़ें पूरी कहानी.
मेरठ के ब्लू ड्रम हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल को सौरभ राजपूत की हत्या का दोषी करार दिया है. दोनों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछा गया कि वे सजा के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया. अब 14 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड की मांग की है.
मेरठ के चर्चित ड्रम हत्याकांड में अदालत के फैसले से ठीक पहले मृतक सौरभ के परिवार का दर्द छलक पड़ा. परिजनों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग करते हुए बताया कि सौरभ के जाने के बाद से उनका जीवन पूरी तरह बिखर चुका है.
Meerut Blue Drum Murder Case: मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत हत्याकांड में 30 सितंबर को आएगा मेरठ जिला अदालत का फैसला. मुस्कान और साहिल के लिए मांगी गई फांसी. पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
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मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में 30 सितंबर को जिला जज की अदालत पहले यह तय करेगी कि मुस्कान और साहिल दोषी हैं या नहीं. दोष सिद्ध होने पर सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी. अभियोजन ने परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और कथित तैयारियों के आधार पर दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की है. अंतिम बहस 17 सितंबर को पूरी हो चुकी है.