उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की सिंभावली थाना पुलिस ने 6 साल की मासूम बच्ची से रेप के आरोपी मौलाना नईम को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी पर औरंगाबाद गांव स्थित जन्नत मस्जिद में पढ़ने आई बच्ची के साथ वारदात को अंजाम देने का आरोप है. पीड़ित परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. फरार चल रहे आरोपी को सिखेड़ा फ्लाईओवर नए हाईवे के पास से गिरफ्तार कर लिया गया.
पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान नईम पुत्र वकील के रूप में हुई है. वह मूल रूप से मेरठ जिले के मुंडाली थाना क्षेत्र के नंगलामल गांव का रहने वाला है और फिलहाल औरंगाबाद स्थित जन्नत मस्जिद में मौलवी के तौर पर रह रहा था. गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है.
यह भी पढ़ें: दुकान से खरीदे पानी के बोतल में था एसिड, पीते ही खून की उल्टियां करने लगी युवती... हापुड़ में हैरान करने वाला मामला
घटना सामने आने के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा.
बच्चों को भेजा घर, मासूम को कमरे में रोकने का आरोप
जानकारी के मुताबिक, 6 वर्षीय बच्ची अन्य बच्चों के साथ रोज की तरह जन्नत मस्जिद में पढ़ने गई थी. परिजनों का आरोप है कि मौलाना ने पहले बाकी बच्चों को घर भेज दिया और बच्ची को अपने पास रोक लिया.
आरोप है कि इसके बाद मौलाना बच्ची को अपने कमरे में ले गया और दरवाजा बंद कर लिया. वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया. इसी दौरान गांव निवासी यूनूस पुत्र छिद्दा किसी काम से मौलाना के पास पहुंचे.
यूनूस ने कमरे का दरवाजा बंद देखकर शक होने पर उसे धक्का देकर अंदर झांका. आरोप है कि उन्होंने मौलाना को बच्ची के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा. इसके बाद उन्होंने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर गांव निवासी साबू पुत्र बुंदू और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंच गए.
ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना, पिता को ईंट-भट्ठे से बुलाया गया
ग्रामीणों ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी. घटना के समय बच्ची के पिता मजदूरी करने ईंट-भट्ठे पर गए हुए थे. उनकी पत्नी ने फोन कर उन्हें पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद वह तुरंत गांव पहुंचे.
पीड़ित परिवार ने सिंभावली थाने में तहरीर देकर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी.
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है. स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि मासूम बच्चों के साथ इस तरह की घटनाओं पर सख्त सजा मिलनी चाहिए.
पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं में केस, आरोपी गिरफ्तार
सिंभावली थाना पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 192/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 65(2) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5(M)/6 के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया.
सिंभावली थाना प्रभारी निरीक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि नाबालिग 6 वर्षीय बच्ची से रेप के मामले में नामजद आरोपी मौलाना नईम को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी को सिखेड़ा फ्लाईओवर नए हाईवे के पास से दबोचा गया.
उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मुकदमा पहले ही दर्ज किया जा चुका था. आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की गहनता से पड़ताल की जा रही है.