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न्‍यूड फोटो पर वीना को कोर्ट से राहत

एफएचएम पत्रिका के कवर पर वीना मलिक की न्‍यूड तस्‍वीर के मामले में प‍ाकिस्‍तान की एक अदालत में दायर याचिका खारिज हो गई है. याचिका में एक भारतीय पत्रिका में आपत्तिजनक तस्वीर प्रकाशित करवाने के कारण उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी.

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वीना मलिक
वीना मलिक

एफएचएम पत्रिका के कवर पर वीना मलिक की न्‍यूड तस्‍वीर के मामले में प‍ाकिस्‍तान की एक अदालत में दायर याचिका खारिज हो गई है. याचिका में एक भारतीय पत्रिका में आपत्तिजनक तस्वीर प्रकाशित करवाने के कारण उन पर कार्रवाई की मांग की गई थी.

समाचार चैनल जिओ न्यूज की गुरुवार की रिपोर्ट के अनुसार इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि विवादास्पद तस्वीरें अन्य देश में प्रकाशित हुईं, इसलिए उन पर पाकिस्तान में सजा नहीं दी जा सकती. ज्ञात हो कि अभिनेत्री ने आपत्तिजनक तस्वीरें खिंचवाने से इनकार किया है. उनका कहना है कि तस्वीरों में हेरफेर किया गया है.

याचिकाकर्ता सलीम उल्लाह खान ने बुधवार को जाहिदा उर्फ वीना मलिक के खिलाफ याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में उन्होंने कहा था कि अश्लीलता, राजद्रोह और मानहानि के लिए वीना को दंडित किया जाना चाहिए. न्यायमूर्ति मुहम्मद अनवर कासी ने मामले की सुनवाई अपने कक्ष में की.

याचिकाकर्ता ने कहा कि एक भारतीय पत्रिका के मुखपृष्ठ पर वीना की आपत्तिजनक तस्वीर प्रकाशित की गई है. तस्वीरें पत्रिका के इंटरनेट संस्करण में भी डाली गई हैं. याचिकाकर्ता ने कहा कि वीना की यह कारस्तानी पाकिस्तान के लोगों के लिए 'विवादास्पद और शर्मनाक' है.

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उल्लेखनीय है कि एक प्रकरण में पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ियों की संलिप्तता को उजागर करने के कारण वीना को भारत में प्रशंसा मिली थी. इससे पहले वह टीवी शो 'बिग बॉस-4' में शामिल हुई थीं और भारतीय अभिनेता अस्मित पटेल के साथ अपनी दोस्ती के लिए भी वह चर्चा में रही हैं.

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