मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला की मुश्किलें अब हाईकोर्ट में कानूनी सुनवाई के नए दौर से गुजरेंगी. दोनों ने ट्रायल कोर्ट की ओर से सुनाई गई फांसी की सजा और दोषसिद्धि को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों की याचिका स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख तय की है.
फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे मुस्कान-साहिल
सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं. इस मामले में मेरठ की ट्रायल कोर्ट ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी ठहराते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. इसके बाद दोनों ने सजा और दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
दोनों दोषियों की ओर से दायर अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने याचिका स्वीकार कर मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 नवंबर की तारीख निर्धारित की. अब आगे की कानूनी प्रक्रिया इसी तारीख पर होने वाली सुनवाई के दौरान आगे बढ़ेगी.
डबल बेंच में हुई सुनवाई
इस संवेदनशील मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच में हुई. पीठ में जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस पदम नारायण मिश्रा शामिल रहे. दोनों दोषियों की अपील पर अब हाईकोर्ट में आगे सुनवाई होगी.
सौरभ राजपूत हत्याकांड को लेकर पहले भी काफी चर्चा रही है. अब फांसी की सजा के खिलाफ दायर अपील पर हाईकोर्ट में होने वाली कार्यवाही पर सबकी नजरें रहेंगी. हालांकि, याचिका स्वीकार किए जाने का मतलब सजा पर रोक लगना नहीं है. अदालत में अपील पर आगे की सुनवाई के बाद ही मामले में अगला कानूनी घटनाक्रम स्पष्ट होगा.