scorecardresearch
 

मिलावटखोरों पर राजस्थान सरकार का बड़ा एक्शन, 18 प्रोडक्ट्स बैन और 26 दुकानों के लाइसेंस सस्पेंड

राजस्थान सरकार ने मिलावटखोरों के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए 18 पैक्ड खाद्य प्रोडक्ट्स पर दो महीने का बैन लगा दिया है. इसके साथ ही, 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं. खाद्य सुरक्षा विभाग ने जुलाई-अगस्त 2026 में लिए गए नमूनों की जांच के बाद यहे कार्रवाई की है.

Advertisement
X
राजस्थान सरकार के 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' के तहत एक्शन लिया गया है. (Photo: Pexels)
राजस्थान सरकार के 'शुद्ध आहार-मिलावट पर वार' के तहत एक्शन लिया गया है. (Photo: Pexels)

राजस्थान में मिलावटखोरों के खिलाफ राज्य सरकार सख्त एक्शन ले रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के निर्देशन में चलाए जा रहे 'शुद्ध आहार–मिलावट पर वार' अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

खाद्य प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में असुरक्षित पाए जाने पर 18 पैक्ड खाद्य उत्पादों के वितरण, बिक्री और प्रदर्शन पर दो महीने का राज्यव्यापी प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में 26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं.

खाद्य सुरक्षा विभाग की टीमों ने जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान प्रदेश भर से खाद्य पदार्थों के कई नमूने लिए थे. जांच रिपोर्ट आने के बाद जन स्वास्थ्य के हित में 18 पैक्ड प्रोडक्ट्स को बैन किया गया है.

क्या-क्या हुआ बैन?

बैन प्रोडक्ट्स में डेयरी कृष्णा घी, डेयरी-सरस घी, देहली-डेयरी घी, सरस गोल्ड घी, जय श्री कृष्णा घी, सागर सरस घी और धेनु सरस घी शामिल हैं. इसके अलावा नेचुरल टेस्ट का ग्रीन चिली सॉस, मुस्कान का सोया सॉस, पीयूष ब्रांड नमकीन (ऑल इन वन), भुजियालाल जी ब्रांड नमकीन (खट्टा मीठा), मां वैष्णो नमकीन और सीटीसी, रिचा, यश प्रताप और आर.एस. ब्रांड के मिर्च, हल्दी व धनिया पाउडर के विशिष्ट बैच शामिल हैं.

Advertisement

26 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस सस्पेंड

पैक्ड सामानों के अलावा खुले खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने पर विभाग ने 26 व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिए हैं.

  • जयपुर: मैसर्स बालाजी जायका, द बब्बू कैफे, वाई.बी.एस. कैफे, राजेन्द्र एंटरप्राइजेज और जीवा फूड्स (सोयाबीन ऑयल, मिर्च और हल्दी असुरक्षित पाए गए.)
  • अलवर और बानसूर: जितेन्द्र एंटरप्राइजेज और मिल्क कलेक्शन सेंटर से मिक्स दूध के सैंपल फेल.
  • पाली, बालोतरा और बाड़मेर: चामुंडा ट्रेडिंग कंपनी, मोहनलाल मिश्रीलाल (मिर्च व धनिया पाउडर) और न्यू समन होटल से उड़द के लड्डू असुरक्षित पाए गए.
  • अजमेर, ब्यावर और सलूंबर: देवनारायण दूध डेयरी से पनीर, कृष्णा व जी.एल. एंटरप्राइजेज से घी और एस.डी. डेयरी से घी के सैंपल फेल हुए.
  • भरतपुर, धौलपुर व अन्य जिले: श्री श्यामजी एंटरप्राइजेज, पायोड डेयरी, डी.एस. स्वीट्स, भूतेश्वर पनीर भंडार, बालाजी डेयरी और लक्ष्मी मिल्क सप्लायर के मावा, पनीर व मसालों के सैंपल असुरक्षित मिले.

यह भी पढ़ें: फर्जी लेबल लगाकर बिक रहे थे एक्सपायर्ड फूड, FSSAI ने कंपनी का लाइसेंस किया सस्पेंड

सावधानी बरतने की अपील

खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण विभाग ने आम जनता से खरीदारी करते समय सावधानी बरतने का आग्रह किया है. विभाग ने कहा है कि नागरिक सामान खरीदते समय क्वालिटी, ब्रांड, बैच नंबर और लेबल ध्यान से देखें. किसी भी संदिग्ध या मिलावटी सामान की जानकारी तुरंत विभाग को दें ताकि समय पर सख्त कार्रवाई की जा सके.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement