भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की है. FSSAI ने 'मेसर्स वेस्टएंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' का स्टेट लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है. कंपनी पर एक्सपायर हो चुके और मिसब्रांडेड फूड प्रोडक्ट्स को फर्जी लेबल लगाकर बाजार में बेचने का आरोप है.
FSSAI को कंपनी के परिसर में मैन्यूफैक्चरिंग डेट, पैकिंग डेट और एक्सपायरी डेट बदलकर फूड प्रोडक्ट्स बेचने की शिकायतें मिली थीं. जब अधिकारियों की टीम ने मौके पर छापेमारी और मुआयना किया, तो शिकायतों की पुष्टि हुई.
जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी परिसर से 'वेस्टएंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' और 'वेस्टएंड कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड' दोनों एक साथ चल रहे थे. मौके पर कई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स मिले, जिन पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, बैच नंबर बदले गए थे और फर्जी लेबल लगाए गए थे.
प्रिंटिंग मशीनरी और स्टैंप बरामद
अधिकारियों ने मौके से लेबल बदलने में इस्तेमाल होने वाली प्रिंटिंग मशीन, स्टैंप, सॉल्वेंट और दूसरी सामग्री जब्त की इन सभी का इस्तेमाल फूड प्रोडक्ट्स के पैकेट पर छपी जरूरी जानकारियों को मिटाने और बदलने में किया जा रहा था. इसके अलावा, छापेमारी में ऑर्गैनिक जैसे फर्जी दावों वाले पैकेजिंग मटेरियल, लेबल और प्रिंटेड रैपर भी भारी मात्रा में बरामद किए गए.
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उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए खतरा
FSSA के मुताबिक, जरूरी लेबलिंग जानकारी में जानबूझकर हेरफेर करना और फर्जी या भ्रामक लेबल वाले फूड प्रोडक्ट्स बेचना सीधे तौर पर उपभोक्ताओं और स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है.
इन गड़बड़ियों और नियमों के उल्लंघन को देखते हुए वेस्टएंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के राज्य FSSAI लाइसेंस को सस्पेंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है.