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बेटी से रेप का झूठा केस कर पड़ोसी को फंसाया, POCSO कोर्ट ने मां पर लगाया 5 हजार का जुर्माना

अजमेर की विशेष POCSO अदालत ने सात साल की बेटी से पड़ोसी द्वारा रेप का झूठा आरोप लगाकर केस दर्ज कराने वाली महिला पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. पुलिस जांच में बच्ची ने ऐसी किसी घटना से इनकार किया था. जांच में दोनों परिवारों के बीच जमीन और मवेशी चराने को लेकर विवाद सामने आया.

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बच्ची से रेप का आरोप निकला झूठा. (Photo: Representational)
बच्ची से रेप का आरोप निकला झूठा. (Photo: Representational)

राजस्थान के अजमेर में सात साल की बच्ची से रेप के झूठे आरोप का मामला सामने आया है. विशेष POCSO अदालत ने इस मामले में बच्ची की मां पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. महिला ने अपने पड़ोसी पर अपनी सात साल की बेटी के साथ रेप करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया था. पुलिस जांच में बाद में यह आरोप झूठा पाया गया. मामला भिनाय थाना क्षेत्र का है और पुलिस के मुताबिक केस 26 सितंबर 2024 को दर्ज किया गया था. महिला ने शिकायत में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी खेत की रखवाली कर रही थी. इसी दौरान पड़ोसी उसे अपने खेत में ले गया और उसके साथ रेप किया.

महिला ने पुलिस को बताया था कि बच्ची ने अगले दिन उसे कथित घटना के बारे में जानकारी दी. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मामले से जुड़े लोगों से पूछताछ की और बच्ची के बयान को भी जांच का हिस्सा बनाया. मामले की जांच के दौरान पुलिस के सामने कहानी बदल गई. नाबालिग बच्ची ने जांच अधिकारियों को बताया कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी. बच्ची ने दोनों परिवारों के बीच जमीन और मवेशी चराने को लेकर विवाद होने की बात कही.

बच्ची के बयान के बाद पुलिस ने मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच की. जांच में रेप के आरोप की पुष्टि नहीं हुई. पुलिस ने इसके बाद मामले में अंतिम रिपोर्ट तैयार कर अदालत के सामने पेश की. पुलिस के मुताबिक, मामले में पेश की गई अंतिम रिपोर्ट को अदालत ने 8 जुलाई 2025 को स्वीकार कर लिया. इसके बाद झूठा मामला दर्ज कराने को लेकर महिला के खिलाफ अलग से कार्रवाई शुरू हुई.

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बच्ची से रेप की कहानी निकली झूठी

जांच अधिकारी ने महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इसके बाद अदालत ने शिकायत का संज्ञान लिया और महिला के खिलाफ कार्यवाही शुरू की. पुलिस ने अदालत को पूरे मामले की जांच और सामने आए तथ्यों की जानकारी दी. पुलिस जांच में दोनों परिवारों के बीच जमीन और मवेशी चराने को लेकर विवाद सामने आया था. इसी विवाद के बीच महिला ने पड़ोसी के खिलाफ अपनी बेटी से रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था.

अदालत में हुई कार्यवाही के दौरान यह बात सामने आई कि महिला ने अपने व्यक्तिगत विवाद के चलते नाबालिग बेटी का इस्तेमाल पड़ोसी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए किया. पुलिस के मुताबिक, अदालत ने पाया कि महिला ने पड़ोसी को बदनाम करने और उस पर दबाव बनाने के इरादे से अपनी नाबालिग बेटी के नाम पर झूठा मामला दर्ज कराया था. अदालत ने मामले में सामने आए तथ्यों और पुलिस जांच को ध्यान में रखा. इसके बाद महिला के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराने को लेकर कार्रवाई की गई.

विशेष POCSO अदालत ने महिला पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. पुलिस के मुताबिक, अदालत ने महिला की उम्र, उसकी अशिक्षित स्थिति और ग्रामीण पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा. इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने जुर्माने की राशि 5 हजार रुपये तय की. मामले में पुलिस की जांच के बाद रेप का आरोप गलत पाया गया था.

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शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने महिला की तरफ से लगाए गए आरोपों के आधार पर मामला दर्ज किया था. पुलिस ने इसके बाद जांच शुरू की. जांच के दौरान बच्ची ने कथित घटना से इनकार कर दिया. बच्ची ने पुलिस को बताया कि दोनों परिवारों के बीच जमीन और मवेशी चराने को लेकर विवाद चल रहा था. इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और आरोप की पुष्टि नहीं होने पर अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश की.

पुलिस ने आरोपी महिला पर लगाया जुर्माना

अदालत द्वारा अंतिम रिपोर्ट स्वीकार किए जाने के बाद जांच अधिकारी ने महिला के खिलाफ शिकायत की. पुलिस के मुताबिक, इसके बाद अदालत ने मामले का संज्ञान लिया और महिला के खिलाफ कार्यवाही की. अदालत ने सुनवाई के दौरान पाया कि महिला ने व्यक्तिगत विवाद के कारण पड़ोसी के खिलाफ झूठा केस दर्ज कराया था. इसमें उसकी नाबालिग बेटी का इस्तेमाल किया गया. जांच में दोनों परिवारों के बीच जमीन और मवेशी चराने को लेकर विवाद सामने आया. पुलिस ने अंतिम रिपोर्ट अदालत में पेश की, जिसे 8 जुलाई 2025 को स्वीकार कर लिया गया. इसके बाद महिला के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कराने को लेकर कार्रवाई की गई.
 

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