पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने रिश्वतखोरी के मामले में बंद भुल्लर को जमानत देने से इनकार कर दिया है. जमानत याचिका खारिज होने के साथ ही यह तय हो गया है कि भुल्लर को जेल में ही रहना होगा.
हरचरण सिंह भुल्लर 2007 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं. 2007 बैच के आईपीएस हरचरण सिंह भुल्लर को पिछले साल (2025) अक्टूबर में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा था. पंजाब पुलिस के डीआईजी हरचरण सिंह तब से ही जेल में हैं. हरचरण सिंह के वकील ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी.
हरचरण सिंह भुल्लर के वकील ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सेवा पानी शब्द को रिश्वतखोरी से जोड़े जाने का पुरजोर विरोध किया. वकील ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की अपील की. सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका खारिज कर दी.