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अनुष्का शर्मा टैक्स नोटिस के खिलाफ कोर्ट पहुंचीं, जानिए क्या है पूरा मामला

केस की बात करें तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने मांग की थी कि अनुष्का 5 फीसदी टैक्स जमा करें. तर्क दिया गया था कि अनुष्का ने कई प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है, अवॉर्ड शो में एंकरिंग की. अनुष्का का कहना है कि सेल्स डिपार्टममेंट ने उन पर फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि प्रोडक्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए टैक्स लगा दिया था.

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एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा
एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा

बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक बार फिर चर्चाओं में आ गई हैं. इस बार अपनी फिल्मों की वजह से नहीं, बल्कि एक लीगल मामले की वजह से. असल में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने साल 2012 और 2016 में एक्ट्रेस के खिलाफ एक्शन लिया था. उन्हें कुछ टैक्स जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया था. अब अनुष्का ने उस नोटिस को ही चुनौती दी थी. उस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेल्स डिपार्टमेंट को जवाब देने को कहा है. 6 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होने वाली है.

अनुष्का वाला मामला क्या है?

केस की बात करें तो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने मांग की थी कि अनुष्का 5 फीसदी टैक्स जमा करें. तर्क दिया गया था कि अनुष्का ने कई प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया है, अवॉर्ड शो में एंकरिंग की. अनुष्का का कहना है कि सेल्स डिपार्टममेंट ने उन पर फिल्म एक्ट्रेस के रूप में नहीं, बल्कि प्रोडक्ट इंडोर्समेंट और अवॉर्ड फंक्शन की एंकरिंग के लिए टैक्स लगा दिया था. लेकिन अनुष्का उसी टैक्स को देना नहीं चाहती हैं. उनका साफ कहना है कि इन कार्यक्रमों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बतौर कलाकार परफॉर्म किया था. उनका यशराज फिल्म्स, और निर्माताओं और कार्यक्रम आयोजकों के साथ त्रि-पक्षीय समझौता था. अनुष्का ने अपनी याचिका में इस बात पर भी जोर दिया कि वीडियो का कॉपीराइट हमेशा निर्माता के पास रहता है, वहीं उसका असल मालिक होता है, उन मामलों में कलाकार का कोई रोल नहीं रहता.

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अनुष्का के क्या तर्क हैं?

अब जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में इससे पहले भी अनुष्का शर्मा की तरफ से याचिका दायर हुई थी. लेकिन वो याचिका उनके लिए टैक्सेशन कंसल्टेंट द्वारा दायर की गई थी. उस बात से कोर्ट खफा हो गया था. कहा गया था कि एक्ट्रेस खुद इस मामले में याचिका दायर क्यों नहीं कर सकती हैं. उस फटकार के बाद अगली याचिका खुद अनुष्का शर्मा द्वारा ही दायर की गई और उस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होने वाली है. वैसे इस मामले में अनुष्का शर्मा ने पहले Appellate authority का भी रुख किया था. उनकी तरफ से 2011-2012 में याचिका दायर की गई थी. एक्ट्रेस के मुताबिक तब सेल्स डिपार्टमेंट के ऑडर पर रोक लग गई थी. लेकिन इसके बाद 2021 में फिर उन्हें उसी पुराने मामले को लेकर नोटिस जारी कर दिया गया. इस वजह से उन्होंने इस केस को बॉम्बे हाई कोर्ट में उठाया.

अनुष्का की याचिका में ये भी तर्क दिया गया है कि सेल्स टैक्स तब किसी पर लगाया जाता है अगर ये साबित हो कि किसी चीज की बिक्री हुई है. ऐसे में जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता कि कुछ बेचा गया है, सेल्स टैक्स कैसे लगाया जा सकता है. अब इस मामले में सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब दाखिल करना है. 

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