scorecardresearch
 

अदालत ने मानहानि के मामले में मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी को आरोपी के तौर पर तलब किया

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया है.

Advertisement
X
मानव संसाधन मंत्री स्‍मृति ईरानी
मानव संसाधन मंत्री स्‍मृति ईरानी

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी को दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता संजय निरुपम द्वारा दाखिल आपराधिक मानहानि की शिकायत के मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया है.

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट धीरज मित्तल ने शुक्रवार स्मृति को समन जारी कर उन्हें 27 सितंबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया. पूर्व कांग्रेस सांसद निरुपम ने 20 दिसंबर, 2012 को स्मृति के खिलाफ शिकायत दाखिल कर आरोप लगाया था कि स्‍मृति ने टीवी पर एक चर्चा के दौरान उनके खिलाफ अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की.  उस दौरान गुजरात विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा हुई थी.

वकील आरके हांडू के माध्यम से दाखिल शिकायत में कहा गया, 'बीजेपी की संसद सदस्य आरोपी (स्मृति) ने शिकायती (निरुपम) के चरित्र पर सीधा लांछन लगाकर उनकी मानहानि की.' शिकायत में आरोप है, 'कथित चर्चा के दौरा आरोपी की अभद्र, अपमानजनक और मानहानिकारक टिप्पणियों से फरियादी (निरुपम) की उत्कृष्टता और निष्ठा की साख प्रभावित हुई है.'

इससे पहले स्मृति ने भी एक समाचार चैनल पर हुई उक्त बहस को लेकर ही कथित तौर पर अपनी मानहानि के लिए निरूपम के खिलाफ शिकायत दाखिल की थी और अदालत ने स्मृति के लिए कथित अपमानजनक और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में उनके (निरुपम) के खिलाफ आरोप तय किए थे.

Advertisement

निरूपम ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि स्मृति ने भी जानबूझकर उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की. शिकायत के मुताबिक, 'आरोपी की अभद्र और अपमानजनक टिप्पणियों और आरोपों के कारण शिकायती की साख और राजनीतिक करियर को भारी नुकसान होने के साथ उन्हें मानसिक पीड़ा पहुंची है.' निरुपम ने कहा कि उन्होंने पिछले साल 25 जुलाई को अपने वकील के माध्यम से स्मृति को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे बिना शर्त माफी मांगने को कहा था लेकिन स्मृति ने कोई जवाब नहीं दिया.

स्मृति की शिकायत पर अदालत ने निरूपम पर आईपीसी की धारा 500 (मानहानि) और 509 (किसी महिला को अपमानित करने के इरादे से कोई शब्द बोलना या कोई मुद्रा बनाना) के तहत मुकदमा चलाया. दोषी पाए जाने पर आईपीसी की धारा 500 में दो साल की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। धारा 509 में एक साल की साधारण कैद या जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.

राज्यसभा सदस्य स्मृति ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि निरुपम ने उनके अभिनेत्री होने के नाते चुनावी नतीजों का विश्लेषण करने की उनकी योग्यता पर कथित तौर पर सवाल खड़ा किया था.

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement