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झारखंड: गोहत्या-गोमांस का व्यापार बैन

झारखंड में गोहत्या व गोमांस के व्यापार पर प्रतिबं‍ध लगा दिया है. मुख्य सचिव के निर्देश पर पशुपालन विभाग के उपायुक्तों को पत्र लिखा गया. इसमें कहा गया कि झारखंड में गोहत्या दंडनीय है. गोमांस का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसे सख्ती से लागू किया जाए.

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झारखंड में गोहत्या और गोमांस के व्यापार पर प्रतिबं‍ध लगा दिया गया है. मुख्य सचिव के निर्देश पर पशुपालन विभाग के उपायुक्तों को पत्र लिखा गया. इसमें कहा गया कि झारखंड में गोहत्या दंडनीय है. गोमांस का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित है. इसे सख्ती से लागू किया जाए.

इस मुद्दे पर मुख्य सचिव राजीव गौबा ने गृह व पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की. मुख्य सचिव ने गोहत्या कानून को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए दिशा-निर्देश दिए हैं. मारने के उद्देश्य से ले जाए जा रहे पशुओं को जब्त कर किसानों को देने का नियम बनाने पर काम हो रहा है.

गोवंश का व्यापार देश के कई राज्यों में प्रतिबंधित है. गुजरात में गौहत्या रोकने के लिए बनाए गए नियमों का कठोरता से पालन किया जाता है. हाल ही में महाराष्ट्र और हरियाणा में भी गोमांस के व्यापार व गौहत्या को प्रतिबंधित किया गया है. इन राज्यों में प्रतिबंधित मांस के व्यापार में पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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