पश्चिम बंगाल के मालदा में हुए विरोध प्रदर्शन की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है. मुख्य न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल में न्यायिक अधिकारी के घेराव पर सख्त रुख अपनाया. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "मुझे कल रात कड़े आदेश जारी करने पड़े, तभी प्रशासन हरकत में आया." सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा के लिए कहीं से भी सुरक्षा बल बुलाने का अधिकार हम चुनाव आयोग पर छोड़ते हैं." मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मुख्य सचिव, डीजीपी और गृह सचिव का आचरण निंदनीय है.