म्यांमार ट्रेनिंग कैंप केस में दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने छह यूक्रेनी नागरिकों एक अमेरिकी नागरिक को राहत दी है. अदालत ने उन्हें भारत से बाहर रहने की अनुमति 24 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है. मामले में अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक को भी अमेरिका जाने की इजाजत दी गई है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 24 फरवरी 2027 तय की है.
कोर्ट में सुनवाई के दौरान छह यूक्रेनी नागरिक अपने देश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे. उन्होंने बीमारी का हवाला देते हुए अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगी थी. अदालत ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें पेशी से छूट दे दी.
यह भी पढ़ें: मैथ्यू वैनडाइक और 6 यूक्रेनियों पर NIA की चार्जशीट, नहीं लगी UAPA की धाराएं
ये छह यूक्रेनी नागरिक इस मामले में डिफॉल्ट बेल पर रिहा हुए थे. अब अदालत ने उन्हें भारत से बाहर रहने की अनुमति की अवधि भी अगली सुनवाई तक बढ़ा दी है. इसका मतलब है कि उन्हें 24 फरवरी 2027 तक भारत से बाहर रहने की इजाजत रहेगी.
मैथ्यू वैन डाइक को अमेरिका जाने की अनुमति
अदालत ने अमेरिकी नागरिक मैथ्यू एरन वैन डाइक को भी भारत से बाहर रहने की अनुमति की अवधि 24 फरवरी 2027 तक बढ़ा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने उन्हें अमेरिका जाने की अनुमति भी दी है.
यह भी पढ़ें: अमेरिकी ऑपरेटिव मैथ्यू वैन डाइक की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों के हाथ लगे कई अहम सुराग!
इस मामले में अदालत ने फिलहाल विदेश में रहने की अनुमति और पेशी से छूट से जुड़े अनुरोधों पर फैसला दिया है. अगली सुनवाई 24 फरवरी 2027 को होगी. मैथ्यू को भारतीय एजेंसियों ने अरेस्ट किया था. उसपर UAPA के तहत मामले दर्ज किए गए थे. हालांकि, बाद में उनपर से UAPA की धाराएं हटा दी गई थी.