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दिल्ली में इमारत हादसे का कोलकाता में इम्पैक्ट, शुभेंदु सरकार ने 900 होटलों को क्लोजर नोटिस

कोलकाता में फायर सेफ्टी नियम तोड़ने पर 919 होटल और गेस्ट हाउस को अस्थायी बंदी के नोटिस भेजे गए हैं. शिखा इन आग हादसे के बाद तेज हुई जांच में 960 में से सिर्फ 41 प्रतिष्ठान ही तय मानकों पर खरे मिले.

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कोलकाता में होटलों को नोटिस भेजा गया है. (Photo- PTI)
कोलकाता में होटलों को नोटिस भेजा गया है. (Photo- PTI)

दिल्ली में सत्य निकेतन बिल्डिंग हादसे के बाद कोलकाता में फायर सेफ्टी नियमों को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है. शहर के 919 होटल और गेस्ट हाउस को अस्थायी रूप से बंद करने के नोटिस दिए गए हैं. इन सभी को तय फायर सेफ्टी मानकों के मुताबिक जरूरी सुधार करने होंगे. इसके बाद उन्हें रिन्यूअल ऑफ फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट यानी RFSC लेना होगा और फिर दोबारा लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा.

यह कार्रवाई राज्य फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट, कोलकाता नगर निगम और कोलकाता पुलिस की संयुक्त जांच के बाद की गई है. अब तक करीब 960 होटल और गेस्ट हाउस की जांच हो चुकी है. इनमें सिर्फ 41 प्रतिष्ठान ही जरूरी फायर सेफ्टी नियमों का पालन करते पाए गए.

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शिखा इन में आग के बाद तेज हुई जांच

कोलकाता में यह जांच अभियान 19 अगस्त को सेंट्रल कोलकाता के मिर्जा गालिब स्ट्रीट स्थित शिखा इन गेस्ट हाउस में लगी आग के बाद तेज किया गया. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 7 बांग्लादेशी नागरिक शामिल थे. अधिकारियों के मुताबिक, शहर में करीब 3,700 होटल और गेस्ट हाउस चल रहे हैं. अब तक लगभग एक चौथाई प्रतिष्ठानों की जांच की जा चुकी है और बाकी जगहों पर भी निरीक्षण जारी रहेगा.

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अभिषेक बनर्जी के ऑफिस वाली बिल्डिंग पर भी कार्रवाई

पिछले हफ्ते फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने कैमैक स्ट्रीट की एक कमर्शियल बिल्डिंग के बेसमेंट और छठी-सातवीं मंजिल को तुरंत खाली करने का आदेश दिया था. इसी बिल्डिंग में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का ऑफिस भी है.

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31 अगस्त को निरीक्षण के बाद विभाग ने इन दोनों ऊपरी मंजिलों को फायर और लाइफ सेफ्टी के लिहाज से असुरक्षित बताया था. टीएमसी ने इस आदेश को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट ने उसे अर्जेंट रिट याचिका दाखिल करने की अनुमति दे दी है. मामले पर इसी हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है.

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