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अब आधार नंबर के बिना भी आप बन सकते हैं वोटर, चुनाव आयोग ने SC को दी अहम जानकारी

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आधार नंबर के बिना भी लोग मतदाता बन सकते हैं. मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले फार्म में वयस्क नागरिकों को आधार कार्ड या नंबर अनिवार्य रूप से नहीं भरना होगा.

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आधार नंबर के बिना भी मतदाता बन सकते हैं लोग
आधार नंबर के बिना भी मतदाता बन सकते हैं लोग

भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह मतदाता सूची के पंजीकरण में उचित स्पष्टीकरण बदलाव जारी करेगा, बदलावों से अब किसी वयस्क को मतदाता सूची प्रमाणीकरण के उद्देश्य से अपने आधार नंबर का विवरण डालने की आवश्यकता नहीं होगी. यानि अब आधार नंबर के बिना भी आप मतदाता बन सकते हैं और मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने वाले पर्चे में वयस्क नागरिकों को आधार कार्ड या नंबर अनिवार्य रूप से नहीं भरना होगा.

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दी जानकारी

निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मतदाता पंजीकरण के फॉर्म 6 और 6B के कॉलम में मतदाता के रूप में पहचान निश्चित करने के लिए ही आधार नंबर की जानकारी मांगी जाती है, लेकिन अब नए फॉर्म में सुधार किया जा रहा है. क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके बगैर मतदाता पहचान पत्र बनता ही नहीं है.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र की पीठ के समक्ष आयोग के वकील अमित शर्मा ने कहा कि नियम 26 के तहत आधार नंबर का उल्लेख करना पहले भी अनिवार्य नहीं था.

कांग्रेस नेता ने दायर की थी याचिका

तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष जी निरंजन की याचिका पर आयोग के वरिष्ठ वकील सुकुमार पटजोशी और अमित शर्मा ने कहा कि इसी वक्त 66 करोड़ 23लाख मतदाताओं की पहचान बिना पेंडिंग पड़े हैं. याचिका में मतदाताओं के पंजीकरण (संशोधन) नियम 2022 के नियम 26बी में स्पष्टीकरणात्मक बदलाव की मांग की गई है.

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