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पहले बताया शिवा राठौड़, बाद में सामने आया आरीफ नाम, प्रेम जाल में फंसाकर युवती से बनाए संबंध, फिर किया ब्लैकमेल

मुंबई के शिवाजी नगर में 20 वर्षीय युवती ने युवक पर पहचान और धार्मिक पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाने, शादी का झांसा देकर जबरन संबंध बनाने, नशीला पदार्थ खिलाने और धमकाने का आरोप लगाया है. युवती ने फोटो-वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने और शादी के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का भी आरोप लगाया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है.

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धार्मिक पहचान छिपाकर बनाए युवती से संबंध. (Photo: Representational)
धार्मिक पहचान छिपाकर बनाए युवती से संबंध. (Photo: Representational)

मुंबई में एक 20 वर्षीय युवती ने युवक पर दुष्कर्म, धमकी, ब्लैकमेल और अपनी पहचान व धार्मिक पहचान छिपाकर संबंध बनाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती की शिकायत पर शिवाजी नगर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में आरोपी की पहचान आरीफ उर्फ शिवा राठोड के रूप में दर्ज की गई है. युवती के मुताबिक, वह चेंबूर स्थित एक कंपनी में टेलीकॉलिंग का काम करती थी. जनवरी 2025 में उसकी पहचान आरोपी से हुई थी. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने उस समय अपना नाम शिवा राठोड बताया. दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और कुछ समय बाद आरोपी ने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रखा.

पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाने का आरोप

एफआईआर में युवती ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने अपनी धार्मिक पहचान और नाम के संबंध में उसे सही जानकारी नहीं दी. युवती के मुताबिक, इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध बने. शिकायत के अनुसार, आरोपी उसे अलग-अलग जगहों पर लेकर जाता था. युवती का आरोप है कि आरोपी ने शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. बाद में जब उसे आरोपी की वास्तविक पहचान आरीफ शेख के रूप में पता चली तो दोनों के बीच विवाद हुआ.

युवती के मुताबिक, पहचान सामने आने के बाद भी आरोपी ने उसे मनाने की कोशिश की और संबंध जारी रखने के लिए अलग-अलग बातें कहीं. शिकायत में एक गंभीर घटना का भी जिक्र किया गया है. युवती के अनुसार, आरोपी उसे वाशी स्थित एक लॉज में लेकर गया था. वहां कथित तौर पर आरोपी ने उसे प्रसाद बताकर कुछ खाने के लिए दिया. युवती का आरोप है कि वह चीज खाने के बाद वह बेहोश हो गई. शिकायत में कहा गया है कि बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए.

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युवती के अनुसार, होश में आने के बाद उसने कमरे में खून देखा. इसके बाद उसने आरोपी से इस बारे में सवाल किया. इस घटना को भी युवती ने अपनी शिकायत में गंभीर आरोपों के साथ दर्ज कराया है. एफआईआर के मुताबिक, युवती ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद आरोपी ने उसे एक गोली दी. आरोपी ने कथित तौर पर उससे कहा कि यह गोली खाने से वह गर्भवती नहीं होगी. शिकायत में ऐसी ही एक अन्य घटना का भी उल्लेख किया गया है. युवती के अनुसार, उस घटना में भी उसे दोबारा बेहोशी की स्थिति का सामना करना पड़ा. युवती ने अपनी शिकायत में इन घटनाओं को भी आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों में शामिल किया है.

युवती ने आरोपी के परिवार के कुछ सदस्यों से मुलाकात होने का भी जिक्र किया है. शिकायत के मुताबिक, इस मुलाकात के दौरान उसे बताया गया कि अगर वह आरोपी से शादी करना चाहती है तो उसे मुस्लिम धर्म अपनाना होगा. एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि आरोपी और उसके परिवार के कुछ सदस्यों की ओर से शादी और धर्म परिवर्तन को लेकर दबाव बनाया गया. युवती का कहना है कि उसने इन बातों का विरोध किया. शिकायत के अनुसार, युवती आरोपी से शादी और धर्म परिवर्तन से जुड़ी इन बातों के लिए तैयार नहीं थी. उसने पुलिस को दिए बयान में इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र किया है.

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युवती ने आरोपी पर फोटो और वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक, आरोपी कथित तौर पर इन फोटो और वीडियो का इस्तेमाल कर उसे अपने साथ रहने के लिए धमकाता था. युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. शिकायत के अनुसार, इन धमकियों के कारण वह परेशान हो गई थी. युवती का आरोप है कि उसने आरोपी से दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद आरोपी कथित तौर पर उसका पीछा करता रहा और उसे धमकाता रहा.

शिवाजी नगर पुलिस ने दर्ज किया मामला

युवती की शिकायत के आधार पर शिवाजी नगर पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है. शिकायत में युवती ने जनवरी 2025 से शुरू हुई पहचान और संबंधों से लेकर बाद में सामने आई कथित वास्तविक पहचान, शारीरिक संबंध, बेहोश करने, गोली देने, धर्म परिवर्तन के दबाव, ब्लैकमेल और धमकी से जुड़े आरोपों का जिक्र किया है.

एफआईआर में आरोपी की पहचान आरीफ उर्फ शिवा राठोड के रूप में दर्ज है. युवती ने पुलिस को दिए अपने बयान में आरोप लगाया है कि आरोपी ने शुरुआत में अपनी पहचान छिपाई और बाद में उसके साथ संबंध बनाए. मामले में लगाए गए सभी आरोप युवती की शिकायत और एफआईआर में दर्ज दावों पर आधारित हैं. पुलिस की जांच में इन आरोपों से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी.

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